नई दिल्ली: वरिष्ठ नागरिकों या मृतक आश्रित पेंशन पाने वाले लोगों को पेंशन पाने के लिए होने वाली परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
सरकार ने देश के सभी बैंकों को यह निर्देश जारी किया है कि वे कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए तेजी से पेंशन वितरण करने का आदेश जारी किया है.
सरकार ने बैंकों से यह भी कहा है कि पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को बेवजह के दस्तावेजों की मांग को लेकर परेशान न किया जाए. बल्कि लोगों की समस्या को देखते हुए तेजी से पेंशन का वितरण किया जाए.
मृतक आश्रित पेंशन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना ही होगा काफी
सरकार ने पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों को यह निर्देश जारी किया है कि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को पेंशन के लिए परेशान न किया जाए. मृतक आश्रित से मृत्यु प्रमाण-पत्र जमा करवाकर ही बिना देरी किए उसके खाते में पेंशन का वितरण शुरू हो जाना चाहिए.
अगर पेंशनभोगी का पति अथवा पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट है, तो साधारण पत्र जमा करवाकर भी बैंक पेंशन का वितरण शुरु कर देना चाहिए.
मृत्यु प्रमाण पत्र सबमिट करने पर ही मिलने लगेगा पेंशनभोगी के परिवार को पेंशन
पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों के प्रमुखों को इस बारे में निर्देश दिया गया है कि मृतक पेंशनभोगी के परिवार के सदस्यों को पेंशन के लिए परेशान किए बिना, मृतक पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पेंशन की शुरूआत कर दी जानी चाहिए और जहां पर पेंशनभोगी का अपने पति या पत्नी के साथ एक ज्वॉइंट अकाउंट मौजूद था, वहां पर पारिवारिक पेंशन की शुरूआत करने के लिए एक साधारण पत्र या आवेदन पत्र जमा करवाना पर्याप्त होना चाहिए.
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पारिवारिक पेंशन को लेकर चलेगा जागरूकता अभियान
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPW) बैंकों के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए जल्द ही एक जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है.
इस अभियान का उद्देश्य होगा कि नए निर्देशों के साथ-साथ पेंशनभोगी मृतक के परिवार को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली पेंशन के मामले को कैसे जल्द से जल्द निपटाया जाए और इसके लिए बैंक अधिकारियों को जागरूक किया जाए.
बैंक वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी नोडल अधिकारी की जानकारी
सरकार ने बैंकों को यह निर्देश भी जारी किया है कि सभी बैंक अपनी वेबसाइट पर एक नोडल अधिकारी का नाम और उससे हदी साडी जानकारी डालें.
ताकि अगर पेंशनभोगी या मृतक पेंशनभोगी के परिवार को पेंशन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या आए तो वे नोडल अधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकें.
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