PAN-Aadhaar Link: जल्द अपने आधार को पैन से करा लें लिंक, वरना रुक जाएगा आपका काम! समझें पूरा प्रोसेस

Pan Aadhaar Link: यदि आपने अपने आधार को पैन कार्ड के साथ अभी तक लिंक नहीं कराया है तो आपके पास बहुत कम समय बचा है. आधार-पैन लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च है. आप इस रिपोर्ट में समझ सकते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 29, 2022, 02:04 PM IST
  • आधार-पैन लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च
  • वरना झेलना पड़ सकता है फाइनेंशियली लॉस
PAN-Aadhaar Link: जल्द अपने आधार को पैन से करा लें लिंक, वरना रुक जाएगा आपका काम! समझें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली: क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लिया है? यदि नहीं तो जल्दी कर ले और बिना देरी किए बिना दोनों कागजात को जोड़ लें, वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और इसके चलते फाइनेंशियली लॉस झेलना पड़ सकता है. 31 मार्च से पहले आप अपने अकाउंट, आधार-पैन और पैसों से जुड़े जो भी काम हैं उसे निपटा लीजिए.

सरकार बार-बार दे रही सलाह
ग्राहकों को सरकार भी बार-बार Aadhaar-PAN Link कराने की सलाह दे रही है. आधार-पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च ही है. यदि आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो आगे के लिए परेशानी बढ़ सकती है और वित्तीय लेनदेन में परेशानियां हो सकती हैं.

परेशानियों का करने पड़ेगा सामना
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139AA के मुताबिक, आधार पाने के योग्य और पैन रखने वाले हर व्यक्ति को 31 मार्च 2022 से पहले-पहले अपने आधार को पैन से लिंक कराना होगा. यदि ऐसा नहीं किया तो लोगों को वित्तीय लेनदेन के साथ कई तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है.

अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरह की परेशानियों से आपका सामना हो सकता है. तो आपको एक-एक कर समझाते हैं.

50 हजार रुपये से अधिक कैश जमा नहीं कर पाएंगे
50 हजार रुपये से अधिक की FD नहीं करा पाएंगे
नया Debit या Credit कार्ड नहीं ले पाएंगे
Mutual Funds में इन्वेस्ट या उसे रीडीम नहीं करा पाएंगे
किसी भी विदेशी करंसी को 50 हजार रुपये से अधिक नहीं खर्च कर पाएंगे

आधार-पैन लिंक कराना किन लोगों के लिए जरूरी नहीं
अब आपको समझाते हैं कि किन लोगों के लिए PAN-Aadhaar Link जरूरी नहीं हैं. जिन लोगों के पास Aadhaar Number या Enrollment ID नहीं है. इसके अलावा जो असम, J&K और मेघालय के निवासी हैं. Income Tax Act 1961 से अनुसार नॉन रेजिडेंट हैं. 80 साल के अधिक की उम्र से या पिछले साल तक 80 से ज्यादा उम्र के लोगों को जरूरी नहीं है. साथ ही जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए ये आवश्यक नहीं है.

खास बात ये है कि यदि आपको अपना आधार-पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) करना है तो सिर्फ अपने आधार नंबर और पैन की जरूरत पड़ेगी. दोनों डॉक्यूमेंट्स पर पर्सनल डीटेल मेच होनी चाहिए. अब आपको बताते हैं कि आप कैसे अपना पैन-आधार लिंक कर सकते हैं.

कैसे करें पैन-आधार लिंक?

उपर दिए लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपनी डीटेल्स डालकर ये चेक कर सकते हैं कि आपका आधार-पैन से लिंक हुआ है या नहीं. पहले PAN नंबर और Date of Birth डालें, फिर कैप्चा भरने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें. इसके बाद आप अलगे स्टेप पर पहुंच जाएंगे. यहां जाकर आपको सिर्फ आधार नंबर की जरूरत होगी. मतलब ये कि आप बड़ी ही आसानी से इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.

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