Aadhaar-Pan Link: इस तरह PAN को Aadhaar से करें लिंक, 30 सितंबर के बाद लगेगा जुर्माना

Aadhaar-Pan Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज हैं. अगर दोनों को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द माना जाएगा. इसके बाद आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में दिक्कत आएगी. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 16, 2021, 10:40 AM IST
  • जानिए अपने पैन कार्ड को किस तरह आधार से करें लिंक
  • लिंक नहीं किया तो 30 सितंबर के बाद रद्द हो जाएगा PAN
Aadhaar-Pan Link: इस तरह PAN को Aadhaar से करें लिंक, 30 सितंबर के बाद लगेगा जुर्माना

Aadhaar-Pan Link: अपने पैन कार्ड (PAN) को जल्द से जल्द आधार (Aadhaar) से लिंक करा लें. अगर आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा. बता दें कि पैन और आधार (PAN-Aadhaar Link) को लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है. 

नहीं कर पाएंगे पैन कार्ड का इस्तेमाल
आधार कार्ड और पैन कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज हैं. अगर दोनों को एक-दूसरे से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द माना जाएगा. इसके बाद आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में दिक्कत आएगी. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. यही नहीं आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अपने पैन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा नया बैंक खाता खोलते समय भी आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

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10 हजार रुपये जुर्माने का है प्रावधान
रद्द होने के बाद अगर आपने पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के उल्लंघन में आपको 10000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. अगर आपने रद्द किए गए पैन कार्ड का दोबारा इस्तेमाल किया तो जुर्माना बढ़ाया जा सकता है.

इस तरह लिंक होंगे पैन-आधार
ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए पैन को आधार से आसानी से लिंक किया जा सकता है. दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं. 
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हालांकि, पैन कार्ड की डिटेल भरते समय सावधानी बरतें. पैन नंबर को सावधानी से भरें. इसमें कोई भी गलती आपको भारी पड़ सकती है. यानी इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसी तरह अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं, अगर आप ऑनलाइन लिंकिंग प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं तो एनएसडीएल (NSDL) और यूटीआईटीएसएल (UTITSL) के पैन सेवा केंद्रों (PAN Service centre) से ऑफलाइन भी लिंकिंग प्रोसेस पूरी कर सकते हैं.

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