नई दिल्ली: कई टैक्सपेयर्स ने यह शिकायत दर्ज कराई है कि तय समयसीमा के भीतर आईटीआर दाखिल करने के बावजूद भी उनका टैक्स रिफंड का पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है और कई लोगों की यह शिकायत है कि उन्होंने जितने टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई किया था, उतना अमाउंट नहीं रिफंड हुआ है.
इस पर कई विशेषज्ञों की राय है टैक्सपेयर्स को इस समस्या को लेकर जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाना चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे पहले हमें यह वजह जाननी होगी कि टैक्स रिफंड का पैसा खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है.
ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं, जिनमें टैक्सपेयर्स ने आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 से पहले ही टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन उनका टैक्स रिफंड का कम पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है.
अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या हुई है, तो आपको सबसे पहले अपने आईटीआर की बची हुई राशि के लिए क्लेम करना होगा. इसके लिए आपको रेक्टीफिकेशन रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी. यह रिक्वेस्ट आयकर की धारा 154 के तहत दर्ज कारे जाती है.
जानिए क्या हो सकता है कम रिफंड मिलने का कारण
टैक्स क्रेडिट में अंतर होने के कारण ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है. आयकर विभाग के नए पोर्टल पर सारी जानकारी सही से न फेच हो पाने के कारण भी आवेदकों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है.
एडवांस टैक्स में अंतर होने पर भी टैक्स रिफंड की राशि कम हो जाती है. ऐसे में रेक्टीफिकेशन रिक्वेस्ट के जरिए आप इस कारण का पता लगा सकते हैं.
जानिए कैसे फाइल करें रेक्टीफिकेशन रिक्वेस्ट
इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर विजिट करना होगा.
इसके बाद आपको ड्राप डाउन मेन्यू में जाकर ‘Rectification’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपको ‘Order/Intimation to be rectified’ पर क्लिक करके उस वित्तीय वर्ष का चुनाव करना होगा, जिसके लिए आप रेक्टीफिकेशन रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं.
इसके बाद आपको ‘Request Type’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उस कारण का चुनाव करना होगा, जिसकी वजह से आप यह रिक्वेस्ट फाइल कर रहे हैं.
यह सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक रेफरेन्स नंबर जेनरेट होगा. जिसके माध्यम से आप अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं.
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