नई दिल्लीः आयकर रिटर्न (ITR) भरने वालों के बड़ी खबर है. आयकरदाता एक आकलन वर्ष में महज एक बार ही अपना आयकर रिटर्न अपडेट कर सकेंगे. इसका उद्देश्य उन लोगों को रिटर्न भरने का मौका देना है, जिनसे आयकर रिटर्न में कोई जानकारी छूट गई है या कोई गलत जानकारी भर दी गई है.
बजट में ऐसे करदाताओं को ITR दाखिल करने के दो साल के अंदर उसे अपडेट करने की अनुमति दी गई है, जिनसे रिटर्न में कुछ गलती हो गई है या कोई ब्योरा छूट गया है. दो साल के अंदर किसी भी तरह की गलती को सुधारा जा सकता है.
आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर पिछले साल जून से 6.2 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न और करीब 21 लाख कर ऑडिट रिपोर्ट भरे जा चुके हैं.
यदि अपडेटेड आईटीआर 12 महीने के भीतर दाखिल किया जाता है, तो बकाया कर और ब्याज पर अतिरिक्त 25% का भुगतान करना होगा. वहीं, 12 महीने बाद दाखिल करने पर भुगतान बढ़कर 50% हो जाएगा. इसे संबंधित आकलन वर्ष के 24 महीने के अंदर दाखिल करना होगा.
नए पोर्टल पर दाखिल हुए 6.2 करोड़ आईटीआर
वहीं, कर विभाग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'आयकर विभाग के नये ई-फाइलिंग पोर्टल पर 10 फरवरी, 2022 तक करीब 21 लाख बड़े कर ऑडिट रिपोर्ट (टीएआर) भरे गए हैं.' नया आयकर पोर्टल सात जून, 2021 को शुरू हुआ था. आकलन वर्ष 2021-22 के लिये कुल 6.2 करोड़ आयकर रिटर्न जमा हुए.
इनमें से 48 प्रतिशत आईटीआर-1 (2.97 करोड़), नौ प्रतिशत आईटीआर-2 (56 लाख), 13 प्रतिशत आईटीआर-3 (83 लाख) और 27 लाख आईटीआर-4 (1.66 करोड़), आईटीआर-5 (11.3 लाख), आईटीआर-6 (5.2 लाख) और आईटीआर-7 (1.41 लाख करोड़) थे.
15 मार्च तक है आईटीआर जमा करने की डेडलाइन
सरकार ने जनवरी में वित्त वर्ष 2021-22 के लिये कंपनियों के मामले में आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च तक के लिये बढ़ा दी थी. वहीं 2020-21 के लिये कर ऑडिट रिपोर्ट और ‘ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट’ जमा करने की समयसीमा 15 फरवरी है.
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