नई दिल्ली: ITR Filing 2023: वित्त वर्ष 2022-23 का आईटीआर भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से लोगों को अपील की जा चुकी है कि सभी लोग 31 जुलाई से पहले अपना-अपना आयकर रिटर्न भर लें. वहीं, समय सीमा के भीतर आईटीआर नहीं भरने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. 


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5 लाख से ऊपर वालों को देने होंगे 5 हजार
इस मुद्दे को लेकर टैक्स कंसलटेंट पराशर गुलशन से हुई हमारी खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों की सालाना आय 5 लाख से ऊपर है, उन्हें जुर्माने के तौर 5 हजार रुपये देने होंगे. वहीं, जिनकी आय 5 लाख से कम है और आईटीआर के दायरे में आते हैं, तो उन्हें लेट फी के रूप में 1 हजार रुपये का हर्जाना देना होगा. 


जानें टैक्सपेयर्स टैक्स में कैसे पा सकते हैं छूट
इस दौरान टैक्स कंसलटेंट पराशर गुलशन ने हमें आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत यह भी बताया कि हम किस तरह से टैक्स में छूट पा सकते हैं. टैक्सपेयर्स टैक्स में छूट पाने के लिए स्वयं, आश्रित बच्चों या जीवनसाथी और माता-पिता के लिए रोकथाम निवारक जांच पर 5000 रुपये तक की कटौती का दावा आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत कर सकते हैं. 


अधिनियम की धारा 80C से 80U के तहत 
इसके अलावा आप आयकर अधिनियम की धारा 80C से 80U के तहत बच्चों, माता-पिता और अन्य आश्रितों पर किए गए खर्चों पर भी कटौती का दावा कर सकते हैं. अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 (13A) के तहत HRA पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. 


ऐसे पा सकते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन
अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के तहत एक वित्तीय वर्ष में 3,500 रुपये और 7,000 रुपये तक के ब्याज पर कटौती का दावा कर सकते हैं. आप कुछ शर्तों के साथ इनकम टैक्स की धारा 10(5) के तहत छुट्टी पर यात्रा के दौरान होने वाले खर्च के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन छूट का दावा भी कर सकते हैं.


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