नई दिल्ली: अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड आने वाले दिनों में निष्क्रिय कर दिया जाएगा. भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.
पहले आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 थी. 31 मार्च को आयकर विभाग की वेबसाइट पर भारी संख्या में विजिटर्स को देखते हुए आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है.
आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है.
पैन लिंक न करने पर भरना पड़ेगा जुर्माना
भारत सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की सुविधा को आसान बनाने के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. पैन किसी भी भारतीय नागरिक की एक स्थायी खाता संख्या होती है.
आयकर विभाग ने बुधवार को पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब अगर आप 30 जून, 2021 तक अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं करा पाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
Central Government extends the last date for linking of Aadhaar number with PAN from 31st March, 2021 to 30th June, 2021, in view of the difficulties arising out of the COVID-19 pandemic.(1/2)@nsitharamanoffc@Anurag_Office@FinMinIndia
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021
पैन को आधार से लिंक न करने परपैनकार्ड धारक को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इस जुर्माने के दंड से बचने के लिए आप घर बैठे ही एक सामान्य सी प्रक्रिया को अपनाकर अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक कर सकते हैं.
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जानिए क्या है पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
इस वेबसाइट में आपको 'Link Aadhaar'का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा.
इस लिंक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा.
यहां पर आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अपनी कुछ निजी जानकारी भरनी होगी.
इसके बाद 'Submit' के बटन पर क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक हो जाएगा.
नहीं मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ
अगर आप 30 जून, 2021 तक अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवा पाते हैं, तो आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
30 जून के बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा. अगर आप तय समय सीमा के भीतर अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं करवा पाते हैं, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
आपको बैंक में खाता खुलवाने, किसी सरकारी योजना का लाभ उठाने अथवा किसी तरह की स्कॉलरशिप का लाभ उठाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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