New Labour Code: सप्ताह में 4 दिन होगा काम, सैलरी में आएगा बड़ा बदलाव, जानिए सरकार का प्लान

New Labour Code: कर्मचारियों के काम के घंटे, सैलरी और वीकली ऑफ (साप्ताहिक अवकाश) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. जानिए सरकार क्या करने वाली है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 22, 2021, 12:41 PM IST
  • अगले वित्त वर्ष से लागू हो सकता है नया श्रम कानून
  • कर्मचारियों को रोजाना 12 घंटे काम करना पड़ेगा
New Labour Code: सप्ताह में 4 दिन होगा काम, सैलरी में आएगा बड़ा बदलाव, जानिए सरकार का प्लान

नई दिल्लीः New Labour Code: कर्मचारियों के काम के घंटे, सैलरी और वीकली ऑफ (साप्ताहिक अवकाश) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. बताया जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से काम के दिन कम हो सकते हैं. कर्मचारियों को सप्ताह में 4 दिन काम करना होगा, जबकि 3 दिन छुट्टी होगी. ये तीन छुट्टियां शुक्रवार, शनिवार और रविवार की होगी.

बढ़ जाएंगे कर्मचारियों के काम के घंटे
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष 2022-23 से देश में नया श्रम कानून लागू हो सकता है. अगर देश में श्रम कानून लागू होता है तो फिर कर्मचारियों को सप्ताह में 4 दिन ही काम करना होगा, लेकिन उनके काम के घंटे बढ़ जाएंगे. 

कर्मचारियों को सप्ताह में 4 दिन 12 घंटे काम करना होगा और उन्हें तीन दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा.

PF में बढ़ जाएगा योगदान
खबरों की मानें तो नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कर्मचारियों की टेकहोम सैलरी घट जाएगी, लेकिन उनका पीएफ में योगदान बढ़ जाएगा. बताया जा रहा है कि भत्तों को कुल वेतन का 50 प्रतिशत किया गया है. यानी कर्मचारियों को अपनी टोटल सैलरी का 50 प्रतिशत मूल वेतन के तौर पर बनेगा.

...तो कम हो जाएगी इनहैंड सैलरी
इसे आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है. जैसे अगर आपकी मासिक सैलरी 40 हजार रुपये है तो आपका बेसिक पे 20 हजार रुपये हो सकता है. बाकी 20 हजार रुपये आपको भत्तों के तौर पर मिलेंगे. अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती है तो आपका पीएफ अधिक कटेगा. इससे आपकी इनहैंड सैलरी कम हो जाएगी. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने चार नए श्रम कानूनों को अंतिम रूप दे दिया  है. ये हैं श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसायिक सुरक्षा कानून. अब प्रदेशों की ओर से नियम तय करने का इंतजार है. 

खबरों के अनुसार, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में बताया कि 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मजदूरी पर श्रम संहिता के मसौता नियम बना चुके हैं. औद्योगिक संबंध संहिता के मसौदा नियमों को 20 और सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौता नियमों को 18 प्रदेशों ने तैयार किया है.

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