दिल्ली में शुरु हुआ ऑड-ईवन! जानिए, जुर्माना भरने से कैसे बचें?

दिल्ली में 4 नवंबर यानी आज आधी गाड़ियों के पहिये ठहर गए हैं. डबल फाइन के साथ ऑड-ईवन लागू हो गया है. खास बात ये है कि इसमें सीएनजी गाड़ियों को भी इस बार छूट नहीं मिल रही है.

Last Updated : Nov 4, 2019, 07:28 AM IST
    • दिल्ली की सड़कों पर 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर को ऑड नंबर गाड़ियां चलेंगी
    • 4, 6, 8, 12, 14 नवंबर को नंबर प्लेट की आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 वाली गाड़ियां चलेंगी
दिल्ली में शुरु हुआ ऑड-ईवन! जानिए, जुर्माना भरने से कैसे बचें?

नई दिल्ली: प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में सोमवार यानी आज से ऑड-ईवन लागू हो गया है. ऑड-ईवन स्कीम 4 से 15 नवंबर तक लागू रहेगी. रोजाना सुबह 8 से रात 8 बजे तक ये स्कीम लागू रहेगी. लेकिन दिल्ली में तीसरी बार लागू हो रहे ऑड-ईवन में पिछली बार के मुकाबले कुछ बदलाव किए गए हैं. ऐसे में आपको मन में कई सवाल होंगे. जिनका जवाब हम आपको बताएंगे. लेकिन सबसे पहले बताते है किस तारीख को कौन सी गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर चलेगी.

किस दिन कौन सी गाड़ी?

ऑड नंबर वाली तारीख जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर को सड़कों पर वही गाड़ियां चलेंगी, जिनके नंबर प्लेट की आखिरी डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होगी. जबकि ईवन डेट जैसे 4, 6, 8, 12, 14 नवंबर को नंबर प्लेट की आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 वाली गाड़ियां चलेंगी.

ऑड-ईवन स्कीम के लागू होने के दौरान सबसे बड़ा सवाल सबके मन में ये है कि किस-किस को इस नियम से छूट मिलेगी.

प्राइवेट पेट्रोल गाड़ी को छूट नहीं 

प्राइवेट डीजल गाड़ी को छूट नहीं 

प्राइवेट सीएनजी गाड़ी को छूट नहीं 

दिल्ली के सीएम की गाड़ी को छूट नहीं

दिल्ली के मंत्रियों की गाड़ी को छूट नहीं 

जबकि टू व्हीलर्स को ऑड ईवन के नियम से छूट रहेगी 

जिस को महिला चला रही हो उसे छूट रहेगी

बच्चे को स्कूल छोड़कर या वापस लाने पर भी छूट मिलेगी 

ऐप बेस्ड कैब को भी इस नियम से छूट रहेगी 

कमर्शल परमिट वाली गाड़ियों पर भी नियम लागू नहीं होगा

पिछली बार सीएनजी गाड़ियों को ऑन-ईवन से छूट दी गई थी लेकिन सीएनजी स्टीकरों का खूब दुरुपयोग किया. जिससे प्रदूषण पर काबू पाने की सरकार की पूरी मुहिम पर ही पानी फिर गया था. इसीलिए इस बार सीएनजी गाड़ियों को ऑड ईवन के दायरे से बाहर नहीं किया गया.

दोगुना हुआ जुर्माना

ऑड ईवन को इस बार बेहद सख्ती से लागू करने की भी पूरी तैयारी है. इस बार नियम के उल्लंघन पर दोगुना जुर्माना लगेगा. पिछली बार दो हजार का जुर्माना था जिसे इस बार बढ़ाकर 4 हजार रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही संडे को ऑड- ईवन नहीं होगा. ऑड ईवन लागू होने के दौरान कैब कंपनियों को किराया न बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है. दिल्ली सरकार के इस निर्देश पर ओला-उबर ने भी ऐलान कर दिया है कि ऑड ईवन के दौरान वो किराया नहीं बढ़ाएंगे.

इतना ही नहीं ऑड ईवन के दौरान दिल्ली सरकार ने सरकारी विभागों का समय भी बदल दिया है. दिल्ली सरकार के 21 विभागों में सुबह साढ़े नौ बजे से शाम 6 बजे तक और बाकी 21 विभागों में सुबह साढ़े दस बजे से शाम 7 बजे तक कामकाज होगा.

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