नई दिल्ली: PM Kisan Yojana की सातवीं किस्त जारी हो चुकी है. इस योजना की शुरुआत फरवरी, 2019 में हुई थी. अभी तक इस योजना से 11 करोड़ से भी अधिक किसानों को जोड़ा जा चुका है. इस योजना के तहत हर किसान को सालाना 6,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है. केंद्र सरकार किसानों के खाते में हर चार महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर करती है. केंद्र सरकार ने इस योजना से कुछ कृषक परिवारों को बाहर रखा है. 


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भूमि सीमा का नियम समाप्त
साल 2019 में PM Kisan Yojana की शुरुआत की गई थी और इस योजना का लक्ष्य देश के सभी खेतिहर किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है. इस योजना की शुरुआत के समय केवल उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता था, जिनके पास दो हेक्टेयर अथवा उससे कम कृषि योग्य जमीन थी. यह योजना तब छोटे किसान परिवारों तक ही सीमित थी. इसके बाद जून, 2019 में इस योजना में संशोधन किया गया. इस संशोधन के तहत दो हेक्टेयर से कम भूमि होने की बाध्यता को हटा दिया गया. संशोधन के बाद वे सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है. 
संशोधन के बाद भी कुछ कृषक परिवार ऐसे हैं, जिन्हें PM Kisan Yojana के तहत आर्थिक मदद का लाभ नहीं मिल सकता है.   


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किन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ


  • संस्थागत किसान इस योजना के तहत लाभार्थी नहीं होंगे. 

  • अगर किसी कृषक परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन है, तो वह परिवार इस योजना का लाभ उठाने का अधिकारी नहीं होगा. 

  • राज्य या केंद्र सरकार के तहत कार्यरत कर्मचारी (मल्टी टास्किंग या ग्रुप 'D' या 4th Class कर्मचारियों को छोड़कर) इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. 

  • ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्हें 10,000 रुपये से अधिक पेंशन मिल रही है, वे इस योजना का लाभ उठाने के अधिकारी नहीं होंगे. 

  • पहले के वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. 

  • इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट और इस तरह के संस्थागत पदों पर आसीन किसान भी इस योजना का लाभ उठाने के अधिकारी नहीं होंगे.   


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