नई दिल्ली: PM Kisan Yojana की सातवीं किस्त हाल ही में जारी कर दी गई है. केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में किसानों को सालाना मिलने वाली किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा भी सकती है. सरकार ने कुछ दिनों पहले, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को PM Kisan Yojana से लिंक कर दिया है. अभी तक लगभग 1. 5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया है. साल 2020 के फरवरी माह से ही केंद्र सरकार PM Kisan Yojana का लाभ उठा रहे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष अभियान चला रही है. 


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कैसे करें आवेदन
PM Kisan Yojana से किसान क्रेडिट कार्ड को लिंक करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की थी. अभी तक 1.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा चुका है. इस योजना के तहत किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये किसान ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. 


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PM Kisan Yojana के तहत सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद पा रहे लाभार्थियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना बहुत आसान है. PM Kisan Yojana के तहत रजिस्टर्ड किसानों की बायोमैट्रिक प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. उनकी खेती की जमीन का ब्यौरा, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी पहले से ही कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड हैं. इस लिहाज से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पाने के लिए एक सामान्य फॉर्म भरना होगा और वे इस योजना का लाभ पा सकेंगे.


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KYC के लिए भाग-दौड़ भी नहीं


PM Kisan Yojana को किसान क्रेडिट कार्ड से लिंक करने के बाद अब किसानों  को KYC कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है. अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ एक पेज का फॉर्म भरना होगा. यह फॉर्म pmkisan.gov.in  वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. 


ध्यान रखने योग्य बातें 


  • किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 75 वर्ष होनी चाहिए. 60 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदक को आवेदन के लिए एक को-एप्लिकेंट की आवश्यकता भी होगी. 

  • किसान क्रेडिट कार्ड के तहत एक किसान को खेती के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है. यह रकम किसान को 4 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ चुकानी होगी. 

  • किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों के अतिरिक्त पशुपालन, मछलीपालन करने वाले लोग भी कृषि ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कृषि भूमि होना भी अनिवार्य नहीं है. 

  • पशुपालन अथवा मछली पालन करने वाले लोग 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर दो लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं.


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