नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2018 में पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की शुरुआत की थी. हाल ही में इस योजना से जुड़ी आवेदन की शर्तों में बदलाव किया गया है.
साल 2018 में शुरू हुई इस योजना से अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों को जोड़ा जा चुका है. हाल ही में इस योजना से जुड़ी आवेदन की शर्तों में बदलाव किया गया है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्टर्ड किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान प्रदान किए जाते हैं. यह राशि किसानों के खाते में हर चार माह के अंतराल पर 2,000 रुपये की तीन किस्तों में भेजी जाती है.
हाल ही में, इस योजना से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव कर दिया गया है.
अब अपने नाम पर करनी होगी जमीन
अभी तक पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत संयुक्त परिवार के सदस्यों को भी लाभ मिलता रहा है.
अब सरकार ने इस योजना से जुड़े नियमों को लेकर कुछ बदलाव किया है. अब आवेदक के लिए योजना के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कृषि भूमि के प्लाट नंबर का उल्लेख करना जरूरी है.
अब इस योजना का लाभ पाने के लिए संयुक्त परिवार के सदस्यों को भी अब अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर करानी होगी, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
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अपात्र किसानों पर होगी कार्रवाई
भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए यह था कि इस वित्तीय वर्ष में किसानों को आंवटित की जाने वाली राशि में कटौती की जाएगी.
इसके बाद से इस योजना के रजिस्टर्ड किसानों से जुड़े हुए सभी अपात्र किसानों को योजना से बाहर किया जा रहा है.
सरकार ने अभी अपात्र किसानों पर कार्रवाई का काम तेज कर दिया है.
सरकार अपात्र किसानों से आवंटित की गई राशि वापस लेने का काम कर रही है.
सरकार ने हाल ही में, पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की शर्तों में भी इसलिए बदलाव किया है, ताकि अधिक से अधिक अपात्र किसानों को योजना से बाहर किया जा सके.
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