नई दिल्ली. बुढ़ापे के वक्त, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर किसी के पास एक नियमित आय का साधन होना जरूरी है. नौकरीपेशा लोगों को बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है. लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोग इस तरह की किसी भी सुविधा से वंचित रहते हैं. खास तौर पर मजदूर वर्ग के लोगों के पास बुढ़ापे में पैसा आने का कोई जरिया नहीं होता है.
मजदूर वर्ग को बुढ़ापे में पेंशन का फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( PM shram Yogi mandhan Yojana ) चलाई गई है. इस स्कीम से जुड़ कर असंगठित क्षेत्र के कामगार पेंशन सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. आइये जानते हैं योजना की पूरी जानकारी.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
इसके जरिए उन सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन दी जाती है, जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या फिर इससे कम है. असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा मजदूर जैसे लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं. योजना में 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन मिलती है. अगर योजना से जुड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति को रेंशन का आधा हिस्सा मिलता रहेगा.
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कैसे करें अप्लाई?
योजना में आवेदन के लिए अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड ,बैंक की पासबुक ,मोबाइल नंबर आदि के साथ नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाना होगा .
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) से जुड़ने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। #AmritMahotsav @narendramodi @PMOIndia @byadavbjp @Rameswar_Teli @MyGovHindi @mygovindia @PIBHindi @PIB_India @MIB_Hindi @MIB_India @MoRD_GoI @BOC_MIB @DDNewsHindi @dtnbwed pic.twitter.com/H1pnlWE08p
— DGLW (@DGLabourWelfare) May 24, 2022
-फिर अपने सभी दस्तावेजों को सीएससी अधिकारी के पास जमा करना होगा. इसके बाद सी एस सी एजेंट आपका फॉर्म भरेंगें और आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकल कर आपको देगें.
कितनी रकम होगी जमा
योजना में शामिल होने के लिए आधार कार्ड और बैंक खाता होना तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है . स्कीम में 18 साल की आयु वर्ग वालों को मासिक 55 रुपये, 29 साल की आयु वालों को मासिक 100 रुपये और 40 साल की आयु वालो को मासिक 200 रुपये का जमा करना होगा. बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वरा संचालित किया जा रहा है. पेंशन का भुगतान भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है.
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