प्रधानमंत्री की यह योजना देती है केवल 12 रुपये में 2 लाख रुपये के बीमा का फायदा, जानें स्कीम की पूरी डिटेल

आज के वक्त में सड़क दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों या घायल होने के मामले में, गरीबों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ने एक बीमा स्कीम चलाई है. इसमें सिर्फ 12 रुपये के प्रीमियम पर लाखों का बीमा कवर मिलता है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 24, 2022, 06:14 PM IST
  • 12 रुपये में मिलेगा 2 लाख का बीमा
  • जानिए पीएम सुरक्षा स्कीम के फायदे
प्रधानमंत्री की यह योजना देती है केवल 12 रुपये में 2 लाख रुपये के बीमा का फायदा, जानें स्कीम की पूरी डिटेल

नई दिल्लीः आज के दौर में तेजी से भागती जिंदगी में सड़क दुर्घटना होना एक आम बात हो गई है. आए दिन कई लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठते हैं. जो परिवार पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, वहां पर रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाने या मृत्यु हो जाने पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है. ऐसे में एक बेहतर कवर वाला बीमा दुख की घड़ी में पैसे के मामले में काफी मददगार साबित होता है. लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि, कम कमाई वाले परिवार बीमा सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं. 

कमजोर आय वर्ग वालों को बीमा का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नाम की स्कीम चलाई है. इस बीमा स्कीम में केवल नाम भर का प्रीमियम जमा करके हमें लाखों का कवर मिलता है. कम कमाई वाले परिवारों के लिए यह योजना बड़े काम की साबित हो सकती है. आइये जानते हैं योजना से जुड़ी और जानकारियां. 

12 रुपये में मिलेगा 2 लाख का बीमा
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आप साल भर में केवल 12 रुपये जमा करके 2 लाख रुपये तक का बीमा लाभ पा सकते हैं. अगर सड़क दुर्घटना में बीमाधरक की मृत्यु होती है, तो नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिलेंगे.  इसके अलावा सड़क दुर्घटना में दिव्यांग होने पर भी 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. 

योजना के लिए योग्यता
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ कोई भी बालिग भारतीय व्यक्ति ले सकता है. अधिकतम उम्र सीमा 70 साल है. साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए आपका किसी बैंक में बचत खाता होना भी जरूरी है. प्रीमियम की रकम ऑटो डेबिट के जरिए से आपके खाते से अपने आप कट जाएगी. साथ ही आवेदक के पास, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का होना भी जरूरी है. 

कैसे मिलेगा क्लेम
बीमाधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बैंक और बीमा कार्यालय जाकर क्लेम फॉर्म भरना होगा. इसके साथ साथ उसे पॉलिसीधारक बचत खाते वाले बैंक ब्रांच में मृत्यु का प्रमाणपत्र भी जमा करवाना होगा. इसके बाद बैंक अधिकारी द्वारा नॉमिनी को बीमा कवर की राशि उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. 

कैसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले जन सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा. 

-फिर होम पेज पर फॉर्म्स के ऑप्शन पर क्लिक करें. आपके सामने 3 विकल्प आएंगे. इनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर क्लिक करें. 

-क्लिक करते ही नए पेज पर आपके सामने अप्लीकेशन फॉर्म और क्लेम फॉर्म के ऑप्शन खुल जाएगें, जिसमें आपको अप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है.

-अब आप PMSBY अप्लीकेशन फॉर्म को अपने अनुसार हिंदी व इंग्लिश या अन्य भाषा में डाउनलोड कर लें. डाउनलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल लीजिए. 

-अब फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकरी जैसे: एजेंसी का नाम, बचत खाता अकाउंट नंबर, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि, ईमेल ID, नॉमिनी व्यक्ति का नाम जैसी सारी जानकारी भरें.

-इसके बाद आप फॉर्म में माँगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करें. सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म को अपने बचत खाते वाले बैंक में जाकर जमा करना होगा.

यह भी पढ़िएः Delhi Nursery Admission: नर्सरी दाखिले का एक और मौका, ऐसे मिलेगा आपके बच्चे को एडमिशन

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.  

ट्रेंडिंग न्यूज़