महाराष्ट्र के एक और Bank का लाइसेंस रद्द, कहां जाएंगे इसके डिपॉजिटर्स

सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के पास जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त नकदी है. RBI ने ग्राहकों को साफ-साफ कहा है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 की दो तिमाहियों में न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त का उल्लंघन किया है..

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 25, 2020, 05:04 PM IST
  • सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया
  • RBI ने कहा- ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं
महाराष्ट्र के एक और Bank का लाइसेंस रद्द, कहां जाएंगे इसके डिपॉजिटर्स

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, कोल्हापुर (Subhadra Local Area Bank, Kolhapur) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. जानकारी के अनुसार बैंक जिस तरीके से काम कर रहा था, उससे मौजूदा और भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंच सकता था, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया.

न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त का किया उल्लंघन
बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 की दो तिमाहियों में न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त का उल्लंघन किया है. हालांकि, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के पास जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने के लिए पर्याप्त नकदी है. RBI ने ये साफ कर दिया है कि इस कार्रवाई से जमाकर्ताओं को किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है.

रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि अगर बैंक का कामकाज ऐसे ही चलने दिया जाता, तो ये लोगों के हितों के खिलाफ होता. RBI का कहना है कि बैंक के ऐसे संचालन से वर्तमान और भविष्य के डिपॉजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंचता. 

24 दिसंबर से लाइसेंस रद्द
RBI ने बताया है कि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक को दिया गया लाइसेंस 24 दिसंबर 2020 को बैंक कारोबार बंद होने के बाद से रद्द किया जा रहा है. लाइसेंस कैंसल होने के बाद बैंक पर तत्काल प्रभाव से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किसी भी तरह की बैंकिंग या कोई अन्य कारोबार करने पर रोक लग जाएगी.

यानि बैंक की ओर से कोई भी बैंकिंग गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. RBI बैंक के Liquidation के लिए हाई कोर्ट के सामने आवेदन करेगा.

इस बैंक का भी लाइसेंस हुआ रद्द
हाल ही में रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था. RBI ने कहा था कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है. रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99 फीसदी से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा.

लिक्विडेशन में हर जमाकर्ता को सामान्य बीमा नियमों व शर्तों के अनुसार बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से पांच लाख रुपये तक का जमा वापस मिलता है.

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