नई दिल्ली: टैक्स बचाने के लिए हर व्यक्ति कई जगह निवेश करता है. आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप टैक्स और आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं. 


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हम कई ऐसी चीजों में निवेश करते हैं, जिनमें निवेश करने पर हमें टैक्स में छूट मिलती है. 


प्री नर्सरी की फीस आती छूट के दायरे में 


अधिकतर लोग यह बात जानते हैं कि बच्चों की ट्यूशन फीस पर टैक्स में छूट मिलती है. लेकिन बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि प्ले स्कूल, प्री-नर्सरी और नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चों की फीस पर भी टैक्स में छूट मिलती है.


साल 2015 में इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी. धारा 80सी के तहत आप टैक्स पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं.



यह नियम सिर्फ दो बच्चों की फीस पर लागू होता है, अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं तो आप तीन बच्चों की फीस पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. 


नया घर खरीदने पर मिलेगी छूट


नया घर खरीदते समय आपको स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना पड़ता है. आप इस राशि पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. 


धारा 80सी के तहत, आप उस वित्तीय वर्ष में टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं जिस वर्ष में आपने नया घर खरीदा है. 


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माता-पिता को ब्याज का भुगतान पर मिलेगी छूट


अगर आपने किसी भी काम के लिए अपने माता-पिता से ऋण लिया है और आप उस पर ब्याज चुका रहे हैं, तो आप उस ब्याज के आधार पर आयकर में छूट का लाभ उठा सकते हैं. 


आप इस स्थित में धारा 24बी के तहत अधिकतम दो लाख रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं.


हालांकि आपके पास अपने माता-पिता को ब्याज चुकाने का प्रमाण होना जरूरी है. 


माता-पिता को देते हैं घर का किराया


अगर आप उस घर में रहते हैं, जो आपके माता-पिता के नाम पर है और आप इसके लिए किराया चुकाते हैं, तो आप उस राशि पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. 


धारा 10(13ए) के तहत आप अपनी बेसिक सैलरी के 50 प्रतिशत अथवा अपनी कुल सैलरी के 10 प्रतिशत से जितना अधिक आपने किराया दिया है. 


आप उस राशि पर टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं. 


माता-पिता के इलाज पर हुए खर्च में छूट


अगर आप अपने माता-पिता के इलाज पर काफी पैसा खर्च कर देते हैं, तो आप धारा 80डी के तहत इस राशि पर टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं. 


इस नियम के तहत आप अधिकतम 50 हजार रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं. 


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