लखनऊ: कोरोना (Corona) के हाहाकार के बीच ऐसी कई खबरें आईं, जिनमें निजी एम्बुलेंस (Ambulance) चालकों की मनमानी दिखी. 5 से 10 किमी के किराए के लिए हजारों से लेकर लाख तक रुपये वसूले गए थे. इस तरह की तमाम शिकायतें आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है.
तय किराए से ज्यादा लिया तो लाइसेंस निरस्त
सरकार के निर्देश में यह भी साफ किया गया है कि अगर एम्बुलेंस (Ambulance) चालकों ने तय किराये से ज्यादा किराया लिया, तो एम्बुलेंस (Ambulance) का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. इस संबंध में परिवहन प्रमुख सचिव, राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है.
निजी ऐंबुलेंस (Ambulance) सेवा का किराया निर्धारित करते हुए उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है. इसके साथ ही अलग-अलग मानकों के तहत किराया निर्धारित किया गया है. इन्हें क्रमशः A, B, C, D में बांटा गया है.
A श्रेणी के तहत मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर ऐंबुलेंस शुरुआती 10 किलोमीटर के लिए मरीज/परिजनों की ओर से 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा और इसके बाद प्रति 1 किलोमीटर पर 10 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा.
B श्रेणी में रोगी परिवहन ऐंबुलेंस (Ambulance) के लिए शुरुआती 10 किलोमीटर पर 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. इसके बाद प्रति किलोमीटर 20 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे.
C श्रेणी में बेसिक लाइफ स्पोर्ट के लिए शुरुआती 10 किलोमीटर पर 1500 रुपये. इसके बाद प्रति किलोमीटर 25 रुपये देनें होंगें.
D श्रेणी एंबुलेंस में एडवांस लाइफ सपोर्ट ऐंबुलेंस (Ambulance) आती है. इनमें 10 किलोमीटर पर 2000 रुपये का भुगतान करना होगा और इसके बाद प्रति किलोमीटर 30 रुपये एक्सट्रा देने होंगे.
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ये सुविधाएं भी मिलेंगी
एम्बुलेंस को मोटर व्हीकल अधिनियम में परमिट और कर नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है. एम्बुलेंस (Ambulance) का उपयोग व्यवसायिक न होकर मरीज या घायल के परिवहन के लिए सामाजिक तौर पर किया जाता है.
पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के निर्धारित दरों में आक्सीजन, एम्बुलेंस उपकरण, पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड, सेनेटाइजर, चालक, अपेक्षित ईएमटी तथा डाक्टर सम्मलित हैं.
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