देहरादून: राज्य सरकार के एक आदेश के मुताबिक पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से लगकर छठे वेतनमान का एरियर सहित लाभ दिया जाएगा. इसकी वजह से 15 हजार से अधिक पुलिस कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगी.
गृह विभाग ने जारी किया आदेश
त्रिवेन्द्र सिंह रावत की सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ देने का निर्णय कर लिया है. कोर्ट का फैसला आने के बाद गृह विभाग ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है. कर्मचारियों को जनवरी 2006 से लेकर अब तक का एरियर प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों को अब बढ़ा हुआ वेतनमान दिया जाएगा. एरियर के तौर पर इन्हें 40 हजार से लेकर 70 हजार रुपये तक दिए जाएंगे. राज्य सरकार किश्तों के रूप में ये रकम अदा करेगी.
हाईकोर्ट के फैसला का सरकार करेगी पालन
छठे वेतनमान को एरियर सहित प्रदान करने का यह आदेश उत्तराखंड के पुलिस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बनकर आया है. हाईकोर्ट नैनीताल के निर्देश का पालन करते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने अब पुलिस कर्मचारियों को रिवाइज ग्रेड पे के हिसाब से छठे वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया है.
राज्य के गृह सचिव नितेश झा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. इससे राज्य सरकार के खजाने पर 80 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा.
9 साल से जारी था कानूनी संघर्ष
इस बारे में अदालत में 2011 से कानूनी लड़ाई चल रही थी. उत्तराखंड राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में कांस्टेबल सहित अन्य सभी को छठे वेतनमान का लाभ दिए जाने का आदेश जारी किया था.
बाद में साल 2011 में कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल के पदों का ग्रेड-पे बढ़ गया तो कर्मचारियों ने इस आशय की मांग उठाई कि रिवाइज ग्रेड पे के आधार पर ही एरियर का भुगतान किया जाए.
साल 2008 में जब छठा वेतनमान मिला तब कांस्टेबल का ग्रेड-पे 1900 रुपए था. लेकिन वह 2011 में बढ़कर 2 हजार रुपए हो गया. इसी प्रकार हेड कांस्टेबल के लिए 2 हजार से बढ़कर 2400 रुपए किए गए. कांस्टेबल के बाद ग्रेड-पे के लिए जनवरी 2016 से एरियर मांग रहे थे.
हाईकोर्ट ने किया फैसला
पुलिस कर्मचारियों को छठे वेतनमान के संबंध में हाई कोर्ट में 9 अलग-अलग याचिकाएं दायर हुई थीं. नैनीताल हाई कोर्ट ने गत 26 अगस्त, 2015 को इन सभी याचिकाओं का निराकरण करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि संबंधित पुलिस कर्मचारियों को वर्ष 2006 से लगाकर छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए.
कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए यह आदेश दिया था कि देय राशि बड़ी होने के कारण राज्य सरकार अगर एक बार में इसका भुगतान न कर पाए, तो इसे किश्तों में दिया जा सकता है.
अदालत की इस राहत के बाद राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए पुलिस कर्मचारियों के लिए उम्मीदों का पिटारा खोल दिया है.
इन विभागों के कर्मचारियों को होगा लाभ
उत्तराखंड राज्य पुलिस विभाग में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (एम), वैज्ञानिक अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल, पीएससी हेड कांस्टेबल, ड्रायवर, सहायक परिचालक, कर्मशाला सहायक, फायरमैन, मुख्य फायरमैन, फायर चालक, हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस, सशस्त्र, एमटी, पीएसी, कांस्टेबल नागरिक पुलिस आदि संवर्ग.