Explained: कोई भी कानून बनने के बाद रद्द कैसे होता है?

कोई भी कानून पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही रद्द होता है. दरअसल, किसी कानून को निरस्त करना या वापस लेने का प्रोसेस भी एक तरह से फिर से कानून बनाने जैसा ही है. इसके दो तरीके होते हैं या तो अध्यादेश लाकर या नया कानून बनाकर. सरकार संसद में एक बिल पेश करेगी और इसे ठीक उसी तरह पारित करवाना होगा जैसे कानून लाने के लिए कराया जाता है. अब सरकार को बस इतना करना है कि सरकार को ‘कृषि कानून (रद्द) 2021’ के शीर्षक वाला विधेयक लाना होगा, जिसमें कहा गया हो कि इसका उद्देश्य साल 2020 के कृषि कानून को रद्द करना है. बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा. राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाएंगे. राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी. नोटिफिकेशन जारी होते ही कृषि कानून रद्द हो जाएंगे. इस विधेयक में यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह पुराने कानून को रद्द करने के लिए है. ज्यादा जानकारी के लिए ये वीडियो देखें..

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