सीजफायर तोड़ने पर पाकिस्तान का होगा बुरा हश्र, जानें क्या कहता है नियम?

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर सीजफायर लग चुका है. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि अगर कोई देश सीजफायर का उल्लंघन करता है उसके क्या नियम है. चलिए फिर आज इसका जवाब भी जान लेते हैं.

Written by - Bhawna Sahni | Last Updated : May 11, 2025, 12:33 PM IST
    • सीजफायर के उल्लंघन पर हो सकती है शिकायत
    • पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठा सकता है भारत
सीजफायर तोड़ने पर पाकिस्तान का होगा बुरा हश्र, जानें क्या कहता है नियम?

India Pakistan Ceasefire: पहलगाम में हुए आतंकी के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की. ऐसे में भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही घंटों में पाक घुटनों पर आ गया. भारत के साथ सीमा रेखा पर सैन्य तनाव खत्म करने के लिए आखिरकार पाकिस्तान ने सीजफायर का ऐलान कर दिया.

दोनों देशों की रजामंदी से हुआ सीजफायर
भारत के हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी सुलह कराने के लिए मदद की गुहार लगाई. रिपोर्ट्स की मानें तो बताया जा रहा है कि बीते शनिवार, 10 मई को पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फोन मिलाया और युद्धविराम की अपील की, जिसके लिए भारत ने भी अपनी रजामंदी दे दी. वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर होना और फिर पाक द्वारा इसका उल्लंघन कर देना कोई नई बात नहीं है.

सीजफायर का उल्लंघन करने पर अंजाम
इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान सीमा रेखा पर सीजफायर किया जा चुका है. वहीं, पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह सीजफायर का उल्लंघन करने जैसी नापाक हरकत करने से भी पीछे नहीं हटता. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी सेना सीजफायर का उल्लंघन करती है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं.

जानें क्या है सीजफायर के नियम
जब भी दो देशों के सीजफायर यानी युद्धविराम लगाया जाता है तो इसके लिए कई तरह के नियम-कानून भी तैयार किए जाते हैं, जिनके लिए दोनों ही देशों को रजामंदी भी देनी पड़ती है. जैसे- बॉर्डर पर सैन्य तैनाती को कम करनी होगी, कुछ चिह्नित इलाकों में गश्त पर नियम बनाए जाते हैं. वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच किन शर्तों के साथ सीजफायर किया गया है, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. दोनों ही देश इस मुद्दे पर 12 मई तो बात करेंगे.

उल्लंघन करने पर हो सकती है शिकायत
गौरतलब है कि अगर कोई देश सीजफायर के नियमों का उल्लंघन करता है तो दूसरा देश इस मामले को संयुक्त राष्ट्र (UN) में लेकर जा सकता है. बता दें कि भारत कई बार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन करने का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद(UNSC) में उठा चुका है. ऐसे में अब अगर पाकिस्तान फिर से युद्धविराम तोड़ता है तो भारत इस मसले को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के सामने उठा सकता है. वहीं, संयुक्त राष्ट्र के पास अपने सदस्य देशों पर कार्रवाई करने का अधिकार है. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उल्लंघन करने वाले देश के खिलाफ सख्त फैसले ले सकता है.

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