कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की पैंतरेबाजी, भारतीय वकील देने से किया मना

भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जबरन गिरफ्त में ले रखा है जबकि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार फटकार लग चुकी है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 8, 2020, 06:37 PM IST
    • कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की पैंतरेबाजी
    • कुलभूषण को भारतीय वकील देने से किया इनकार
    • पुनर्विचार याचिका दायर करने से किया मना- पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय
कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की पैंतरेबाजी, भारतीय वकील देने से किया मना

नई दिल्ली: पाकिस्तान हमेशा की तरह आतंकवादियों को संरक्षण देता है और निर्दोष लोगों को निशाने पर लेता है. हाफिज सईद को बचाने वाला आतंकी मुल्क पाकिस्तान भारत के निर्दोष नागरिक कुलभूषण जाधव को जबरन फंसा रहा है. कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फटकार सुननी पड़ी है.

पाकिस्तान ने बेहद अन्यायपूर्ण तरीके से कुलभूषण जाधव को अपनी अदालत से फांसी की सजा सुनवाई है हालांकि उस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय रोक लगा चुका है. 

कुलभूषण को भारतीय वकील देने से किया इनकार

कुलभूषण जाधव पर अंतराष्ट्रीय कोर्ट का आदेश मानने में पाकिस्तान की आनाकानी कर रहा है. उसने दावा किया कि कुलभूषण जाधव रिव्यू पिटीशन को तैयार नहीं हैं. पाकिस्‍तान उनको भारतीय वकील मुहैया कराने को भी तैयार नहीं है.

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आपको बता दें कि पाकिस्‍तान ने झूठा दावा किया है कि वहां की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने अपने सजा के मद्देनजर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इनकार कर दिया है. इसके बदले उन्‍होंने दया याचिका की गुजारिश की है. पाकिस्तान की ये बातें बिल्कुल झूठी हैं.

पुनर्विचार याचिका दायर करने से किया मना- पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय

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पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हमेशा की तरह एक बार फिर से कुलभूषण जाधव के मामले में झूठ बोला है. पाकिस्‍तानी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जाहिद हाफिज चौधरी ने बुधवार को कहा कि 17 जून को जाधव को पुर्नविचार याचिका दायर करने के लिए बुलाया गया था लेकिन उन्‍होंने आने से मना कर दिया. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनकी दया याचिका को ही आगे बढ़ाया जाए. ये बात पाकिस्तान की बिल्कुल झूठ है क्योंकि कुलभूषण जाधव ऐसा कभी नहीं करेंगे.

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पिछले साल जुलाई में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव की फांसी तुरन्त रोकने का आदेश दिया था.  ICJ ने पाकिस्तान से यह भी कहा था कि वह जाधव को अविलंब राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए.

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