पीएम पद से आउट हो गए इमरान खान, बेइज्जत होकर लौटे 'पवेलियन'

इमरान खान देश के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गये, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटाया गया है. मतदान के समय 69 वर्षीय खान निचले सदन में उपस्थित नहीं थे और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसदों ने भी बर्हिगमन किया. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 10, 2022, 07:40 AM IST
  • विपक्ष को 342-सदस्यीय असेंबली में 174 सदस्यों का समर्थन
  • पीएम को अपदस्थ करने के लिए आवश्यक बहुमत था 172
पीएम पद से आउट हो गए इमरान खान, बेइज्जत होकर लौटे 'पवेलियन'

इस्लामाबाद: पाकिस्तान नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार मध्यरात्रि को हुए मतदान में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. खान देश के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गये, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटाया गया है. मतदान के समय 69 वर्षीय खान निचले सदन में उपस्थित नहीं थे और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसदों ने भी बर्हिगमन किया. 

प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास छोड़ दिया
इस बीच, पीटीआई के सांसद फैसल जावेद ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही इमरान खान ने प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास छोड़ दिया. फैसल ने ट्वीट किया, ''अभी-अभी प्रधानमंत्री इमरान खान प्रधानमंत्री आवास से विदा हुए. वह शालीनता से विदा हुए और झुके नहीं.'' शनिवार को पल-पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच देर रात को शुरू हुए मतदान के नतीजे में संयुक्त विपक्ष को 342-सदस्यीय नेशनल असेंबली में 174 सदस्यों का समर्थन मिला, जो प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने के लिए आवश्यक बहुमत 172 से अधिक रहा. 

नहीं पूरा कर पाए कार्यकाल
गौरतलब है कि किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है. इमरान खान ने नेशनल असेंबली को भंग करने के विवादित फैसले को उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने को लेकर शुक्रवार को निराशा व्यक्त की थी और कहा था कि वह देश में किसी भी ‘‘आयातित सरकार’’ को स्वीकार नहीं करेंगे. इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय पीठ ने खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का नेशनल असेंबली उपाध्यक्ष का फैसला बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से रद्द कर दिया था. शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही नेशनल असेंबली को बहाल करने का आदेश दिया था. 

क्या कहा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने
शीर्ष अदालत ने कहा था कि नेशनल असेंबली भंग करने और समय से पहले चुनाव कराने की सिफारिश का प्रधानमंत्री का कदम ‘‘असंवैधानिक’’ था. अदालत ने निचले सदन के अध्यक्ष को भी अविश्वास प्रस्ताव पर मतविभाजन के लिए नौ अप्रैल को सुबह 10 बजे (स्थानीय समयानुसार) नेशनल असेंबली का सत्र बुलाने का आदेश दिया था. इसने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर नये प्रधानमंत्री का चुनाव कराने का आदेश दिया था. 

नहीं बना पाए नया पाकिस्तान
क्रिकेटर से नेता बने खान 2018 में 'नया पाकिस्तान' बनाने के वादे के साथ सत्ता में आये थे. हालांकि, वह वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने की बुनियादी समस्या को दूर करने में बुरी तरह विफल रहे. नेशनल असेंबली का वर्तमान कार्यकाल अगस्त, 2023 में समाप्त होना था. पाकिस्तान में शनिवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए संसद का अहम सत्र अलग-अलग वजहों से स्थगित किया गया. बाद में देर रात तक नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर और उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने इस्तीफा दे दिया.

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नेशनल असेंबली का महत्वपूर्ण सत्र शनिवार सुबह 10:30 बजे शुरू होने के बाद अध्यक्ष कैसर ने अलग-अलग कारणों से तीन बार सदन की कार्यवाही स्थगित की. इस्तीफे की घोषणा के बाद कैसर ने पीएमएल-एन के अयाज सादिक को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करने को कहा, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया गया. उल्लेखनीय है कि विपक्षी दलों ने आठ मार्च को इमरान खान सरकार के खिलाफ अविस्वास प्रस्ताव पेश किया था. इसके बाद खान ने इसके पीछे विदेशी साजिश होने का आरोप लगाते हुए अमेरिका पर निशाना साधा था. हालांकि, अमेरिका ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया था. 

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