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“राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार"; बारामूला सांसद अब्दुल रशीद शेख की ज़मानत पर हाईकोर्ट में नया मोड़

Baramulla MP: बारामूला सांसद अब्दुल रशीद शेख की ज़मानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. कोर्ट ने उन्हें हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें घोषणा करनी होगी कि उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है. पिछली सुनवाई में NIA अदालत ने याचिका खारिज की थी. अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2025 को होगी.

Shahzad Khan| Oct 7, 2025, 04:48 AM IST
“राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार"; बारामूला सांसद अब्दुल रशीद शेख की ज़मानत पर हाईकोर्ट में नया मोड़

Abdul Rashid Sheikh Bail Petition: बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख की नियमित ज़मानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. आपको बता दे कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद को एक हलफनामा (शपथ पत्र) दाखिल करने का निर्देश दिया है. दरअसल इस हलफनामे में इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख को यह घोषित करना होगा कि उनके ख़िलाफ़ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है.

इंजीनियर रशीद की पार्टी के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि वे इस मामले में न्याय मिलने को लेकर आशान्वित हैं. प्रवक्ता ने कहा, "हमें उम्मीद है कि न्याय होगा. हमें संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. इंजीनियर रशीद निर्दोष हैं और उन्हें 2019 में राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था." दरअसल प्रवक्ता ने यह भी पुष्टि की है कि मामले की अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर 2025 को होगी.

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यह बताना ज़रूरी है कि इंजीनियर रशीद ने पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अदालत में ज़मानत याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से खारिज होने के बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है.

इंजीनियर रशीद ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है. वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें NIA ने आतंकवाद-वित्तपोषण के एक मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था.

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