Trending Photos

Srinagar : ज़मीन-जायदाद के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ क्राइम ब्रांच कश्मीर (CBK) की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने गुरुवार को श्रीनगर में कई ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई ₹53 लाख की एक बड़ी ज़मीन धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में की गई, जिसमें चार लोग मुख्य आरोपी हैं.
अफसरों के अनुसार, यह छापेमारी FIR नंबर 23/2025 के तहत दर्ज मामले की जांच का हिस्सा है. यह केस भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज हुआ है. जिन चार लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनके नाम हैं तारीक अहमद हाजम, गुलाम हसन मीर, सोनाउल्ला मीर और रज़्ज़ाक मीर. ये सभी श्रीनगर के बरथाना इलाके के रहने वाले हैं और पेशे से लैंड ब्रोकर हैं.
इस हाई-प्रोफाइल केस की शुरुआत एक लिखित शिकायत से हुई थी, जिसमें पीड़ित ने आरोप लगाया था कि इन दलालों ने ज़मीन दिलाने का झांसा देकर उससे ₹53 लाख की मोटी रकम ठग ली. शुरुआती जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांचकर्ताओं को शक है कि इन आरोपियों ने कुछ राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से दस्तावेजों में गड़बड़ी की और सरकारी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए पैसा और प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश रची.
EOW के अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी का मकसद इस ठगी के पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना है. इसके अलावा, जांच इस दिशा में भी चल रही है कि क्या इस साजिश में कुछ सरकारी अफसर भी शामिल हैं.
क्राइम ब्रांच ने साफ किया है कि मामले की जांच अभी चल रही है और छापेमारी के दौरान जो भी सबूत मिले हैं, उनकी बारीकी से जांच की जाएगी। आगे की कार्रवाई इन्हीं सबूतों के आधार पर तय होगी.