राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला
अपने फेसबुक पेज पर रवि आजाद बीकेयू आम जनता को भड़काने के लिए भाषण देता था, जिससे शांति भंग होने की आशंका थी।
विनोद लांबा/ चंडीगढ़ : राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने भिवानी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रवि आजाद के रूप में हुई है। रवि आजाद ने सोशल मीडिया पर सुभाष चंद्रा के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। पुलिस ने रवि को उपद्रव करने और भीड़ को इकट्ठा करने समेत कई मामलों को लेकर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि रवि पर पिछले कुछ समय से भड़काऊ भाषण देकर शांति भंग करने की कोशिश का आरोप है। आरोप है कि वो अपने फेसबुक पेज 'रवि आजाद बीकेयू' पर लाइव आकर आम जनता को भड़काने के लिए भाषण देता था, जिससे शांति भंग होने की आशंका थी। रवि आजाद पर बहल और तोशाम थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने, भीड़ को इकट्ठा करने, लोक मार्ग और सड़क पर बाधा डालने और शांति भंग करने समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
वायरल वीडियो में कही थी ये बात
वायरल वीडियो में आरोपी रवि आजाद कह रहा है कि 'साथियों हम हिसार में चंद्रा ग्लोबल स्पेस में आ रहे हैं. वहां एक कार्यक्रम है. मैं सभी किसान भाइयों और टोल पर प्रदर्शन कर रहे साथियों से अपील करता हूं कि सुभाष चंद्रा को चंद्रा ग्लोबल स्पेस न पहुंचने दें. जैसा पंजाब में बीजेपी नेता के साथ हुआ, वैसा ही हिसार में सुभाष चंद्रा के साथ करना है. किसी भी कीमत पर कार्यक्रम नहीं होने देना है.'
रवि आजाद के खिलाफ आरोप और मामले
आत्महत्या के लिए उकसाना, उपद्रव करना, विधि विरुद्ध जनसमूह को इकट्ठा करना, लोक मार्ग या परिवहन के पथ में बाधा डालना, दुष्प्रेरण के अपराध, जबरदस्ती वसूली, सार्वजनिक शांति को भंग करना, सार्वजनिक शांति को भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, राज्य के विरुद्ध या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध।
धारा 306, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना बहल में मामला
2018 में धारा 147, 149, 283 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना तोशाम में मामला
धारा 153 ए, 504, 505 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना बहल में मामला
नवंबर 2020 में सीआरपीसी के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई
दिसंबर 2020 में अपनी फेसबुक आईडी से मुख्यमंत्री की बहल में होने वाली जल अधिकार रैली के संबंध में भड़काऊ भाषण दिया
मार्च 2021 में धारा 384, 501 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना उद्योग नगर जिला सीकर, राजस्थान में मामला