हिसार कोर्ट ने कहा कि एक महिला का बुजुर्ग पर रेप जैसे घिनौने आरोप लगाकर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करना माफी के लायक अपराध नहीं है.
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रोहित कुमार/ हिसार : करीब चार पहले रेप का झूठा आरोप लगाकर 60 साल के बुजुर्ग को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के केस में अहम् फैसला सुनाया. ADJ गुरविंदर सिंह वधवा की कोर्ट ने रेप का झूठा आरोप लगाने वाली महिला को 6 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. बुजुर्ग मामले में दोषी महिला का ससुर था. रेप के झूठे आरोपों से आहत होकर बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली थी.
अक्टूबर 2017 में बासड़ा गांव की 45 वर्षीय राममूर्ति उर्फ मूर्ति देवी ने अपने ससुर 60 वर्षीय नत्थू राम के खिलाफ बालसमन्द चौकी में रेप की शिकायत दी थी.
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आरोप से आहत होकर बेइज्जती के डर से नत्थूराम ने जहर खाकर जान दे दी थी. पुलिस ने बाद में मूर्तिदेवी उर्फ राममूर्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया गया था.
कोर्ट ने मामले में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर राममूर्ति को दोषी ठहराया. महिला ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि सजा में नरमी बरती जाए, लेकिन कोर्ट ने उसी सजा सुना दी.
हिसार कोर्ट ने कहा कि एक महिला का बुजुर्ग पर रेप जैसे घिनौने आरोप लगाकर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करना माफी के लायक अपराध नहीं है.