अवैध खनन को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए ये अहम निर्देश
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अवैध खनन को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए ये अहम निर्देश

जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने नेशनल हाईवे और सभी बड़े ब्रिज से 1 किलोमीटर और स्टेट हाईवे और छोटे ब्रिज से आधा किलोमीटर दूर खनन गतिविधियों पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

 

 फाइल फोटो

नितिका महेश्वरी/ चंडीगढ़: पंजाब में सतलुज नदी के किनारे जेसीबी अथवा भारी मशीनरी से खनन गतिविधियों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है. जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने नेशनल हाईवे और सभी बड़े ब्रिज से 1 किलोमीटर और स्टेट हाईवे और छोटे ब्रिज से आधा किलोमीटर दूर खनन गतिविधियों पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड गठन के निर्देश
हाईकोर्ट ने अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड के गठन किए जाने के निर्देश दिए हैं. स्क्वाड में पुलिस विभाग के अधिकारियों के अलावा रेवेन्यू और खनन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। नवांशहर लुधियाना और जालंधर के डीसी और एसएसपी को यह स्पेशल स्क्वाड का गठन 2 सप्ताह में करने के को कहा गया है. स्क्वाड अवैध खनन गतिविधियों को चेक करेगा और जरूरी कार्रवाई करेगा. फैसले में कहा गया कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए यूएवी ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाए.

रेत और बजरी की खरीद-फरोख्त को मॉनिटर करें
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए कि राज्य में रेत और बजरी की खरीद-फरोख्त को मॉनिटर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. इससे काला बाजारी को रोका जा सकेय

नदियों को अधिकार कि वे बिना बाधा बहे
याचिका में कहा गया कि अवैध खनन गतिविधियां इस कदर चल रही है कि नदियों का बहाव बदल रहा है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि नदियों को पूरा अधिकार है कि वह बिना बाधा बहे. ऐसे में राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय करे.

अवैध खनन रोकने में असमर्थ अधिकारियों पर कार्रवाई हो
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों को रोक पाने में असमर्थ अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें. नवांशहर लुधियाना और जालंधर के एसएसपी सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई अवैध खनन गतिविधियां ना हो। इस संबंध में डीसी और एसएसपी मामले की अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट भी दें.

क्या है पूरा मामला
जालंधर निवासी बक्शीश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि नवांशहर, लुधियाना और जालंधर के कई गांव में सतलुज नदी के किनारे बड़े स्तर पर अवैध खनन गतिविधियां की जा रही है. इसके चलते नदी का बहाव कई जगहों पर बदल गया है. इससे इन इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। खनन विभाग को इस संबंध में कई बार चेताया जा चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही.

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