अब आर्यन खान की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जाएगी. आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा-जीत हमेशा सच की होती है. सत्यमेव जयते.
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नई दिल्ली : मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले (Drugs Case) में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे (Shahrukh Khan son) आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका आज चौथी बार खारिज (Bail Petition Reject) हो गई. इस मामले में सेशंस कोर्ट ने 14 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा-जीत हमेशा सच की होती है. सत्यमेव जयते.
अब आर्यन खान की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जाएगी. आर्यन के वकील ने पहले ही कहा था कि जमानत न मिलने की स्थिति में हम हाईकोर्ट जाएंगे. फिलहाल, आर्यन को अभी ऑर्थर रोड जेल में कुछ दिन और रहना पड़ेगा.
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पिछली सुनवाई के दौरान Narcotics Control Bureau (NCB) ने कोर्ट से कहा था कि आर्यन खान 20 साल की उम्र से ही ड्रग का सेवन कर रहा है. आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स से कनेक्शन हैं. NDPS Court ने आर्यन के साथ आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है.
2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेव पार्टी (Aryan Khan drugs case) में छापेमारी के बाद एनसीबी ने आर्यन खान को पहले हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. तब से वह जेल में ही है.