मुनमुन दत्ता यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) की बबीता जी की मुसीबतें बढ़ गयी हैं. उनकी अग्रिम जमानत की याचिका हिसार की SC/ST एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत ने खारिज कर दी हैं.
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रोहित कुमार/हिसारः मुनमुन दत्ता ((Munmun Dutta-Babita Ji)) यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) की बबीता जी की मुसीबतें बढ़ गयी हैं. उनकी अग्रिम जमानत की याचिका हिसार की SC/ST एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत ने खारिज कर दी हैं. इस बारे में जानकारी देते हुए एडवोकेट रजत कल्सन ने बताया कि जज अजय तेवतिया ने यह याचिका खारिज की हैं. अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गयी है.
कल्सन ने बताया कि मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी ने 2021 में मई महीने में अपने यूट्यूब चैनल पर अनुसूचित जाति समाज के बारे में एक अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद दलित अधिकार कार्यकर्ता एवं वकील रजत कल्सन ने हिसार जिला के हांसी एरिया में 13 मई को SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज करवाया था.
मुनमुन दत्ता और बबीता जी के विरुद्ध हरियाणा के हांसी के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान व मध्यप्रदेश में भी FIR दर्ज हुई थी तथा इन मुकदमों को लेकर मुनमुन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी मुकदमों जांच एक जगह हरियाणा के हांसी में करने की मांग की थी. इसके अतिरिक्त मुनमुन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को खारिज किया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था.
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उसके बाद मुनमुन दत्ता ने फिर हाई कोर्ट का रुख कर गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी. परंतु बाद में उनके वकील ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली थी तथा अब उन्होंने हिसार की SC/ST एक्ट के तहत स्थापित अदालत में याचिका दायर की थी जिस पर 25 जनवरी को दोनों पक्षों की बहस हुई थी तथा आज अदालत ने मुनमुन दत्ता उर्फ बबिता जी की याचिका को खारिज कर दिया.
गौरतलब है कि इससे पहले भी दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कल्सन ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह व फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी के खिलाफ भी दलित समाज के बारे में अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने के बारे में मुकदमा दर्ज कराया था जिसके बाद उन्हें भी जमानत करानी पड़ी थी.