Haryana : यह फैसला भूजल दोहन रोकने के लिए किया गया है. सभी हित धारकों जैसे उद्योग, आधारभूत ढांचा परियोजनाओं और खनन से जुड़े लोगों को हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा.
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राजेश खत्री/ सोनीपत : हरियाणा में भू-जल संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए अब अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर संबंधित लोगों से जुर्माना राशि वसूलने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. यह फैसला भूजल दोहन रोकने के लिए किया गया है.
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (Haryana Water Resources Authority) ने पब्लिक नोटिस (Public Notice) जारी किया है. इसके अनुसार भूजल संसाधनों (Ground Water Resources) का व्यावसायिक उपयोग करने वाले सभी हित धारकों जैसे उद्योग, आधारभूत ढांचा परियोजनाओं और खनन से जुड़े लोगों को प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा.
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एनओसी के लिए सभी हितधारकों को 31 जनवरी 2022 तक का समय दिया गया है. प्राधिकरण की अनुमति के बिना भूजल का व्यावसायिक उपयोग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी.