राहगीरों की मुश्किल होगी आसान, सिंघु बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोलने को किसान तैयार
Advertisement

राहगीरों की मुश्किल होगी आसान, सिंघु बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोलने को किसान तैयार

एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों की सहूलियत के लिए रास्ता खुलवाने का आदेश दिया, जिसके बाद सोनीपत प्रशासन ने आंदोलन कर रहे किसानों से रास्ता देने की गुजारिश की. 

राहगीरों की मुश्किल होगी आसान, सिंघु बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोलने को किसान तैयार

नई दिल्ली : तीन कृषि कानूनों के विरोध में सिंघु बॉर्डर पर करीब 9 माह से डेरा जमाए किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद नरम रुख दिखाया है. सोनीपत प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश से अवगत कराए जाने के बाद किसान NH-44 को एक तरफ से खोलने को तैयार हो गए हैं.

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर सोनीपत के पास कुंडली-सिंघु सीमा पर जनहित में आम लोगों को रास्ता मुहैया कराने का आदेश दिया है. आदेश की अनुपालना के लिए सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने मंगलवार को कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे.

डीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और रास्ता बंद होने से आम लोगों को हो रही परेशानी का हवाला देकर किसानों से सहयोग करने की अपील की. इसके बाद किसान  प्रतिनिधिमंडल और जिला प्रशासन के बीच लघु सचिवालय में भी इस बारे में बैठक हुई. 

WATCH LIVE TV

उपायुक्त ने बताया कि याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ का रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है.

किसान बोले, वैकल्पिक जगह दो 

किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि वे एक ओर का रास्ता छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें वैकल्पिक जगह दिलाई जाए. किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि दिल्ली की ओर से हाईवे का बंद किया जाना और दीवार खड़ी करना बड़ी समस्या है.

बाद में प्रशासन की गुजारिश पर किसानों ने NH-44 पर कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता आम लोगों के लिए खोलने को तैयार हो गए.  

 

 

Trending news