हिमाचल प्रदेश में एक जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा. प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए यह फैसला किया है.
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चंडीगढ़- सुकून की चाहत में हम पहाड़ों पर तो निकल जाते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले कुछ जरूरी नियम जान लें. हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
हिमाचल प्रदेश में एक जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा. प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए यह फैसला किया है. व्यपारियों के विरोध के बावजूद प्रदेश सरकार सख्ती से इसे लागू कर रही है.
प्रदेश में 1 जुलाई से प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगी प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में इस्तेमाल होने वाले पोलिस्ट्रीन (थर्माकोल), कटलरी प्लेट, कप, चाकू, ट्रे, गिलास, फोर्क, स्ट्रॉ इत्यादि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, यातायात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंधित है.