निकिता तोमर हत्या के आरोपी को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका
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निकिता तोमर हत्या के आरोपी को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका

पुलिस, नेता और पंचायत पर उठाये थे सवाल

पुलिस, नेता और पंचायत पर उठाये थे सवाल

नितिका महेशवरी : निकिता तोमर हत्या मामले के आरोपी तौसीफ को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने आरोपी तौसीफ की मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुदीप आहलूवालिया ने इस मामले में आदेश जारी किये हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के उन आरोपों को नकार दिया, जिसमें कहा गया था राजनीतिक नेताओं, मीडिया और पंचायत के दबाव के कारण पुलिस ने पूरी तरह से तहकीकात किये बिना पूर्व-निर्धारित तरीके से सिर्फ 11 दिन की समय सीमा में उनके खिलाफ जांच कर चालान पेश कर दिया । कोर्ट ने कहा की जांच दल के पास सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों की गवाही और कॉल डिटेल जैसे पुख्ता सबुत हैं, ऐसे में जल्द चालान पेश करने में दबाव के आरोप सही नहीं है।

दिन-दहाड़े मारी थी गोली

इससे पहले फरीदाबाद के अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर निकली निकिता को सरे राह गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार के नंबर से भी काफी कुछ स्पष्ट हो गया था, लेकिन उन सभी बातों के बावजूद अभी तक निकिता और उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है।

 

 

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