7 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में किसानों की तरफ से इकट्टा होने तथा उनके द्वारा लघु सचिवालय का घेराव करने के साथ ही 27 सितंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया है.
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कमरजीत सिंह विर्क/करनालः 7 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में किसानों की तरफ से इकट्टा होने तथा उनके द्वारा लघु सचिवालय का घेराव करने के साथ ही 27 सितंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया है. इस दौरान शरारती तत्वों द्वारा जिला करनाल में सरकार, गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना.
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इसी के साथ राष्ट्रीय, राज्य राजमार्ग को जाम करने तथा जिला में किसी भी प्रकार की गडबड़ी फैला कर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को भंग किया जा सकता है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक करनाल ने जिलाधीश से अनुरोध किया है कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए करनाल जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 CRPC के तहत आदेश पारित किए जाए.
खबरों की मानें तो पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला करनाल में कानून व शांति व्यवस्था की स्थित को भंग करने के उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर इक्कठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
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इसी के साथ किसी भी प्रकार के हथियार जैसे कि लाठी, गंडासी, कुल्हाड़ी, कस्सी, फाला आदि को लेकर चलने पर तुरंत प्रभाव से पूर्णत: पाबन्दी रहेगी. यह आदेश 7 सितंबर, 2021 के लिए लागू रहेंगे. इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक करनाल, उपमंडल अधिकारी करनाल, असंध, इंद्री व घरौंडा, जिला के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी इस प्रयोजन हेतु नियुक्त सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तथा संबंधित थाना प्रबंधक उत्तरदायी होंगे.
यदि कोई आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा. यह आदेश आज से ही लागू होंगे.
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