संजय शर्मा/चंडीगढ़: नायब तहसीलदारों के 78 पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षा के लिए जारी उत्तर कुंजी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि यह भर्ती इस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर होगी.


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18 जून को आयोजित हुई थी परीक्षा
होशियारपुर निवासी आकाश वर्मा व अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि पीपीएससी ने तहसीलदार के 78 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. विज्ञापन के हिसाब से खुद को योग्य पाते हुए याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए आवेदन कर दिया. इसके बाद 18 जून को प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया और अगले दिन इसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई.


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उत्तर कुंजी में 9 प्रश्नों के उत्तर किए गए गलत दर्ज 
याचिकाकर्ताओं ने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि उत्तर कुंजी में 9 प्रश्नों के उत्तर गलत दर्ज हैं. इसके बाद उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए पीपीएससी को मांगपत्र सौंपा. पीपीएससी से निवेदन किया गया कि या तो इन सवालों को हटाया जाए या फिर इनके बदले आवेदकों को नंबर दिए जाएं. इस सब के बावजूद उनकी मांग पर कोई विचार नहीं किया गया. 


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याचिकाकर्ताओं ने की उत्तर कुंजी में संशोधन की मांग
ऐसे में अब याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की शरण लेते हुए उत्तर कुंजी में संशोधन या फिर इसके बराबर अंक जारी करने का निर्देश देने की मांग की है. साथ ही हाईकोर्ट से अपील की गई है कि इन प्रश्नों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी गठित की जाए. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार व पीपीएससी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. 


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