Aadhaar PAN Linking Deadline: अगर नहीं कराया आधार और पैन कार्ड लिंक, तो इतना देना होगा जुर्माना
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Aadhaar PAN Linking Deadline: अगर नहीं कराया आधार और पैन कार्ड लिंक, तो इतना देना होगा जुर्माना

अगर आप आधार पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा. बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट से लेकर राशन कार्ड भी नहीं बनवा पाएंगे. इतना ही नहीं इसकी वजह से आप पैसों का लेन-देन भी नहीं कर पाएंगे.

Aadhaar PAN Linking Deadline: अगर नहीं कराया आधार और पैन कार्ड लिंक, तो इतना देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली Aadhaar-PAN Linking Deadline: आधार हम सभी के लिए एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है. आज हमारे ज्यादातर काम आधार कार्ड से ही होते हैं. वहीं पैन कार्ड भी उतना ही जरूरी बन गया है जितना कि आधार कार्ड. ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है. तो इससे आपके कई काम तो रुक ही जाएंगे. इसके अलावा बाद में आधार पैन लिंक कराने के लिए आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी. 

नोटीफिकेशन जारी कर दी अहम जानकारी
दरअसल, सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है, जिसके अनुसार आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने के लिए आपके पास केवल दो दिन यानी आज और कल (30 मार्च और 31 मार्च) का दिन ही बचा है.  बता दें पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक कराना होगा. शुरू के तीन महीने यानी अप्रैल से जून तक आपको 500 रुपये देने होंगे. इसके बाद आपको 1000 रुपये देने होंगे. 

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इन कामों में आएगी रुकावट
अगर आप आधार पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा. बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट से लेकर राशन कार्ड भी नहीं बनवा पाएंगे. इतना ही नहीं इसकी वजह से आप पैसों का लेन-देन भी नहीं कर पाएंगे. 

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ऐसे करें लिंक
अगर आप खुद आधार और पैन कार्ड लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर www.incometaxindiaefiling.gov.in जाना होगा. यहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक कर दें. यहां मांगी गई जरूरी जानकारी को भर दें. नीचे दिए लिंक आधार पर क्लिक कर दें. 

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