New Traffic Rules : कटेगा 32500 रुपये का चालान अगर वाहन चालक ये दस्तावेज नहीं रखेंगे साथ
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New Traffic Rules : कटेगा 32500 रुपये का चालान अगर वाहन चालक ये दस्तावेज नहीं रखेंगे साथ

New Traffic Rules : सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सड़क पर सुरक्षा के मद्देनजर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में बदलाव किया है. नियम में बदलाव से ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, जो जुर्माना कम होने की वजह से ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कतराते हैं.

New Traffic Rules : कटेगा 32500 रुपये का चालान अगर वाहन चालक ये दस्तावेज नहीं रखेंगे साथ

नई दिल्ली: New Traffic Rules : वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी दस्तावेज है. इसके बिना एक शहर से दूसरे शहर जाना संभव नहीं है. अगर गाड़ी चलाते वक्त आपके पास लाइसेंस नहीं होता या फिर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो चालान काटा जाता है,लेकिन ये रकम इतनी कम होती थी कि लोग ट्रैफिक नियम फॉलो करने से कतरा जाते थे. सड़क पर लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालान की राशि बढ़ा दी है. 

ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बदलाव

मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 180 के तहत अगर कोई भी शख्स बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं 3 महीने की जेल भी हो सकती है. इससे पहले 500 रुपये के जुर्माने और 3 महीने तक की सजा का प्रावधान था.

 

नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक यातायात नियमों के उल्लंघन पर ऑटो चालकों का 32500 रुपये का चालान कट सकता है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ऑटो चलाने के लिए 5000 रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए  5000 रुपये, बिना इंश्योरेंस के 2000 रुपये और एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने पर अब 10000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. 

इसके अलावा परमिट होल्डर ड्राइवर अगर यात्रियों को बैठने से मना करता है तो 500 रुपये फाइन देना होगा। पहले यह जुरमाना राशि 200 रुपये थी. 

 

इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी जुर्माना

हेलमेट पहने बिना गाड़ी ड्राइव करने पर अब 1000 रुपये फाइन लगेगा. इससे पहले 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था. अब 3 महीने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है. 

नाबालिगों पर तगड़ा फाइन 

अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए मिलता है तो अब उस पर 10000 रुपये जुर्माना लगेगा. इतना ही नहीं किसी इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी 10 हजार रुपये फाइन देना होगा.

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