जिस वर्ष के लिए मतदाता सूची तैयार की जाती है, उस वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु वाले भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के हकदार हैं.

पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा.

पंजीकरण करने के लिए, नागरिकों को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म पूरा करना होगा.

आप निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के समक्ष आवेदन दाखिल करके ऑफ़लाइन भी नामांकन कर सकते हैं.

फिर आपको यह जांचना होगा कि आपका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया है या नहीं जहां आप रहते हैं.

आप इसे अपने क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या ECI वेबसाइट पर देख सकते हैं.

फिर आपको उस मतदान केंद्र की जांच करनी होगी जो आपको आवंटित किया गया.

मतदान के दिन, आपको अपने मतदान केंद्र पर जाना होगा और प्रथम मतदान अधिकारी को अपना पहचान दस्तावेज दिखाना होगा.

आपकी पहचान के बाद, आपको दूसरे मतदान अधिकारी के पास जाना होगा जो आपकी बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा.

फिर आपको मतदाता रजिस्टर में उचित कॉलम में हस्ताक्षर करना होगा या अपने अंगूठे का निशान देना होगा.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर, आपको अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम और प्रतीक के सामने बैलेटिंग यूनिट पर नीले बटन को दबाना होगा.

उम्मीदवार का बटन दबाते ही उस उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने लाल बत्ती जल उठेगी.

आपका वोट रिकॉर्ड होने के बाद एक बीप की आवाज सुनाई देगी और आपको एक पर्ची मिलेगी जिससे पुष्टि होगी कि वोट डाल दिया गया है.

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