बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली कंगना रनौत को जीत, अदालत ने BMC को लगाई फटकार
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बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली कंगना रनौत को जीत, अदालत ने BMC को लगाई फटकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका (BMC) की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल कंगना रनौत की तरफ से अर्ज़ी को कुबूल कर लिया है. इसके साथ ही अदालत ने कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई तोड़क कार्रवाई को गलत बताया है.

फाइल फोटो

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका (BMC) की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल कंगना रनौत की तरफ से अर्ज़ी को कुबूल कर लिया है. इसके साथ ही अदालत ने कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई तोड़क कार्रवाई को गलत बताया है. बीएमसी को फटकार लगाते हुए अदालत ने कंगना के दफ्तर की तामीर को जायज बताया है.

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अदालत ने कहा है सामना में छपे लेख से जाहिर होता है कि कंगना के ज़रिए मुंबई को POK जैसा बताने के बाद यह कार्रवाई हुई है. राज्य सरकार को ऐसे गैर जिम्मेदारान बयानों को नजर अंदाज करना चाहिए. इंतेज़ामिया की तरफ से बंगला तोड़ना गलत इरादों के तहत कार्रवाई जाहिर होती है. कंगना की अर्ज़ी को कुबूल करते हुए अदालत ने कहा, कंगना याचिकाकर्ता रहने योग्य निर्माण कार्य कर सकती हैं.

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अदालत ने BMC के नोटिस को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही शिकायत और कार्रवाई के मूल्यांकन के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है. अदालत ने कहा है अगर कोई गैर कानूनी तामीर काम हुआ है तो कार्रवाई से पहले BMC 7 दिन का नोटिस दे. कंगना के बंगले का कितना नुकसान हुआ इसका एक स्वतंत्र संस्था से मूल्यांकन कराया जाएगा.

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