ड्रग्स केस: रकुल प्रीत को मिली HC से अच्छी खबर, मीडिया ट्रायल पर लग सकती है रोक
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ड्रग्स केस: रकुल प्रीत को मिली HC से अच्छी खबर, मीडिया ट्रायल पर लग सकती है रोक

कुछ दिनों पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर ड्रग्स केस में पूछताछ की थी, जिसमें बॉलीवुड अदाकार सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम भी सामने आया था.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः मुल्क की मीडिया में सुशांत सिंह राजपुत की मौत का मामला गरमाया हुआ है. इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से रकुल प्रीत सिंह के मीडिया ट्रायल रोकने के मामले में जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मीडिया रकुल प्रीत से मुतअल्लिक खबरों में तहम्मुल (संयम) बरतेगा. जिस पर मरकज़ी हुकूमत ने जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में रकुल प्रीत सिंह की जानिब से कोई शिकायत नहीं मिली है. इसलिए अदालत मीडिया सेंसरशिप के तअल्लुक में कोई हुक्म पास न करे.

अदाकारा रकुल प्रीत सिंह ने HC में दाखिल की थी अर्ज़ी
कुछ दिनों पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर ड्रग्स केस में पूछताछ की थी, जिसमें बॉलीवुड अदाकार सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम भी सामने आया था. जिसके बाद से ही उन दोनों पर मीडिया ट्रायल शुरू हो गया था. जिस पर अदाकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी कि ड्रग मामले में नाम आने के बाद से ही मीडिया के ज़रिए ट्रायल शुरू हो गया था. उन्होंने साथ ही कहा था कि हाई कोर्ट वज़ारते इत्तेलाआत व नशरियात (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) को हुक्म दे कि उनके खिलाफ मीडिया में कवरेज न हो.

कोर्ट ने तहम्मुल बरतने की आशा जताई
हाई कोर्ट जस्टिस नवीन चावला ने रकुल प्रीत की अर्ज़ी पर मरकज़ी वज़ारते इत्तेलाआत व नशरियात, प्रसार भारती और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस कर जवाब मांगा. मरकज़ ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अर्ज़ी दहिंदा से मुतअल्लिक खबरें बनाते वक्त मीडिया इदारे अपनी खबरों में तहम्मुल बरतेंगे. साथ ही केबल टीवी कानून, प्रोग्राम कोड और दूसरी हिदायात का पालन करेंगे.  

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