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नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ के खिलाफ कई मामले लंबित होने का जिक्र किया और सुझाव दिया कि फिल्म का नाम बदलने पर इसके निर्माता विचार कर सकते हैं. आलिया भट्ट अभिनीत यह फिल्म इस शुक्रवार को रीलिज होने का कार्यक्रम है. फिल्म का निर्माण भंसाली प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, जो संजय लीला भंसाली की कंपनी है. शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने ’गंगूबाई काठियावाड़ी’ के निर्माता अभिनेत्री आलिया भट्ट और लेखक एस हुसैन जैदी और जेन बोर्गेस, जिन्होंने किताब लिखी थी. गुरुवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहने की संभावना है.
24 फरवरी को फिर होगी सुनवाई
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की पीठ ने प्रोडक्शन हाउस सहित प्रतिवादियों को फिल्म का नाम बदलने का सुझाव दिया है. पीठ ने बाबूजी रावजी शाह की याचिका की सुनवाई का फैसला करते हुए आदेश दिया, ‘‘24 फरवरी के लिए बोर्ड के शीर्ष पर सूचीबद्ध किया जाए.’’ हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने पर जोर दिया, जबकि प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि रिलीज से कुछ दिन पहले नाम बदलना संभव नहीं होगा.
प्रसारण पर रोक लगाने की मांग
खुद के गंगूबाई का दत्तक पुत्र होने का दावा कर रहे शाह, ने बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अपील की है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने सहित उन्हें विभिन्न राहत देने से इनकार कर दिया गया था. याचिका में दावा किया गया था कि उपन्यास और फिल्म ने याचिकाकर्ता, उसकी मृत मां और परिवार के अन्य सदस्यों की छवि खराब की है और इस तरह के बयानों से मानहानि होती है. याचिका में भंसाली प्रोडक्शंस के खिलाफ उपन्यास पर आधारित किसी भी फिल्म और आलिया भट्ट फिल्म के प्रोमो के निर्माण, निर्देशन या प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है.
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