चेन्नईः चेन्नई की एक अदालत ने बुधवार को यह कहते हुए अभिनेत्री मीरा मिथुन उर्फ तमिल सेल्वी और उनके सहयोगी को जमानत दे दी कि ‘गलती करना’ मानव स्वभाव है. सेल्वी को दलितों के विरूद्ध कुछ खास टिप्पणियां करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था और वह एक महीने से जेल में थीं. अभियोजन के मुताबिक, आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो फुटेज जारी किया जिसका भाषण पूरे अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अपमानजनक है.

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पांच सप्ताह से हिरासत में थी अभिनेत्री 
प्रधान सत्र न्यायाधीश आर सेल्वाकुमार ने कहा कि मिथुन द्वारा कहे गए कुछ शब्द हैं और सह याचिकाकर्ता भी इसमें उनके साथ हैं, लेकिन वे करीब पांच सप्ताह से हिरासत में हैं. न्यायाधीश ने कहा कि जमानत के वक्त दंडात्मक प्रावधान नहीं लगाए जा सकते, उसे सुनवाई के समय अभियोजन द्वारा साबित किया जा सकता है.

सुबह -शाम पुलिस में देनी होगी हाजिरी 
अदालत ने कहा कि चूंकि वे पांच हफ्तों से हिरासत में हैं और यह कि गलती करना मानव स्वभाव है ,ऐसे में यह अदालत जमानत देने के पक्ष में है. अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी और कहा कि अगले आदेश तक वे रोजाना सुबह साढ़े दस बजे पुलिस के सामने पेश होंगे, वे सबूतों एवं गवाहों के साथ छेड़छाड़/ प्रभावित नहीं करेंगे, कहीं भागेंगे नहीं. 


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