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वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में गरजे AIMIM और AIMPLB, ह्यूमन चैन बनाकर किया पुरजोर विरोध

Protest Against Waqf Amendment Act 2025: वक्फ कानून के खिलाफ देश में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शनों में तेजी आ गई है. इसी कड़ी में आज हैदराबाद में AIMPLB और AIMIM ने ह्यूमन चैन बनाकर बनाकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया. इसमें बड़ी संख्या में लोगों शामिल होकर पुरजोर विरोध किया.

 

ह्यूमैन चैन बनाकर विरोध करते लोग
ह्यूमैन चैन बनाकर विरोध करते लोग

Hyderabad News Today: संशोधित वक्फ कानून 2025 के खिलाफ विरोध का दौर एक बार फिर तेज हो गया है. इसके विरोध में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रविवार (25 मई) को बड़ी संख्या में लोगों ने ह्यूमन चैन बनाकर प्रदर्शन किया. यह विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अगुवाई में हुआ. 

इस दौरान वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी हाथ में काले रंग के बाजूबंद पहनकर विरोध जताया. इस विरोध में चारमीनार विधायक मीर जुल्फिकार अली और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर नेता और चंद्रायनगुट्टा विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए.हालांकि, अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल के पास अलग से ह्यूमन चैन का नेतृत्व किया.

क्यों हो रहा है विरोध?

दरअसल, बीते माह 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद वक्फ कानून के खिलाफ विरोध के सुर धीम पड़ने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से विरोध प्रदर्सनों में तेजी आ रही है. यह आंदोलन 18 मई को तेलंगाना के वारंगल जिले से फिर शुरू हुआ है. अब AIMPLB ने 'वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ' अभियान के तहत देशभर में कार्यक्रमों की घोषणा की है. 

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AIMPLB के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने कहा,"इस अभियान के तहत देशभर में सभाएं, राउंड टेबल मीटिंग्स और ह्यूमन चैनएं आयोजित की जा रही हैं." उन्होंने आगे, "अब तक कई शहरों में कई बड़ी जनसभाएं हो चुकी हैं और आम लोगों के साथ गोलमेज मीटिंग भी हो चुकी है. साथ में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शन और ह्यूमन चैन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा चुका है."

पहले भी हुए हैं प्रदर्शन

इससे पहले 30 अप्रैल को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने स्थानी लोगों के साथ दुकानदारों और फैक्ट्रियों में बत्ती बुझाकर वक्फ कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण हुआ. इस प्रदर्शन के जरिये कानून के दायरे में रहकर संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ सरकार के सामने अपना विरोध जताना था.

क्या है संशोधित वक्फ कानून 2025?

यह कानून 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ है. कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी सांसद इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं. उनका आरोप है कि इस कानून से मस्जिदों, दरगाहों और वक्फ की कीमती संपत्तियों पर मुसलमानों का नियंत्रण खत्म हो सकता है. हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून पारदर्शिता और पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाया गया है.

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