Waqf Act की ओवैसी ने फिर गिनाई खामियां, सेक्शन 2 का किया जिक्र
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2721491

Waqf Act की ओवैसी ने फिर गिनाई खामियां, सेक्शन 2 का किया जिक्र

Owaisi on Waqf Act: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नए वक्फ की एक बार फिर आलोचना की है और इसे काला कानून करार दिया है. उन्होंने इस दौरान सेक्शन 2 का भी जिक्र किया है.

Waqf Act की ओवैसी ने फिर गिनाई खामियां, सेक्शन 2 का किया जिक्र

Owaisi on Waqf Act: वक्फ एक्ट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का फिर से बयान आया है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना ​​है कि यह काला कानून असंवैधानिक है क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है.

सावधानी से देख रहे हैं आदेश

उन्होंने आगे कहा कि हम आज के अंतरिम आदेश को सावधानी से देख रहे हैं क्योंकि इस कानून में 40-45 संशोधन हैं. जब भारत सरकार वक्फ को कमजोर करने वाले नियम बनाती है, तो यह संघवाद के खिलाफ होगा. इस कानून में कई धाराएं हैं जो वक्फ को कमजोर करती हैं. इसके खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई और विरोध जारी रहेगा. यह कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि इसे तबाह करने के लिए है. हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध का समर्थन करेंगे."

कब्जा करने वाले बन रहे मालिक

ओवैसी ने कहा कि इस कानून से कब्जा करने वाले मालिक बन रहे हैं. वहीं दूसरा यह है कि जो वक्फ इवेक्यू प्रोपर्टी हैं, जो खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में उस पर सरकार का कब्जा हो जाएगा. इस कानून में सेक्श-2 के जरिए ट्रस्ट की प्रोपर्टी को वक्फ से निकाल दिया है. इसका सबसे बड़ा फायदा देश के सबसे बड़े अमीर को होगा. जिसने खोडा ऑर्फेनेज पर अपना घर बनाया है.

ओवैसी ने कहा कि हम इस पूरे कानून के खिलाफ हैं, जो वक्फ को लूटने के लिए लाया गया है और इसे खत्म करने के लिए लाया गया है. हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे जल्द से जल्द सुनें, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रोवीजन्स हैं, जिससे वक्फ को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है.

बीते रोज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई थी. जिसमें सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलेसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का वक्त मांगा है और अदालत ने सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन पर गौर किया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी. अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों, जिनमें उपयोगकर्ता के जरिए रजिस्ट्रेशन या अधिसूचना के माध्यम से घोषित संपत्तियां शामिल हैं, की पहचान नहीं की जाएगी.

Trending news

;