MP Protest on Waqf Law 2025: सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों संशोधित वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है. इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश में संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है.
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Madhya Pradesh News Today: इस माह के शुरूआत में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था. जिसे बीते 8 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी और फिर यह पूरे देश में लागू हो गया. इसके बाद वक्फ कानून के पूरे देश में विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है.
इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. इसके तहत मध्य प्रदेश आने वाले 30 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध में रात 9 बजे से 9.15 बजे तक अपने घर, दुकान, फैक्ट्री, कारोबार समेत सभी जगहों की लाइटें बंद रखने की अपील की है.
इस संबंध में मध्य प्रदेश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य ने कहा कि AIMPLB ने वक्फ कानून के खिलाफ एक तहरीक का आगाज किया है. उन्होंने कहा कि इसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर 30 अप्रैल को रात को 9 से 9.15 तक सिर्फ 15 मिनट हम सबलोग मिलकर काले कानून को खत्म करने की मांग को लेकर सभी जगहों पर लाइटें बंद रखेंगें.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से विरोध में शामिल होने की अपील करते हुए कहा गया है कि जिन्हें लगता है कि यह काला कानून वापस होना चाहिए और यह वक्फ के खिलाफ है, उन सभी से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि 30 अप्रैल को रात सिर्फ बताए गए वक्त पर सभी जगहों की लाइटें बंद रखें. AIMPLB की तरफ से कहा गया है कि इसमें शामिल होकर वक्फ कानून के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करें.
वक्फ कानून पर रोक
AIMPLB की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि इस काम को वालंटियर्स जोरशोर से इस काम को आगे बढ़ाएं. बोर्ड की तरफ से खास अपील करते हुए कहा गया है कि जो लोग चाहें इस अपील को मानें और जो लोग नहीं चाहते हैं, वह न मानें. AIMPLB की तरफ से कहा गया है कि जिनको लगता है कि काले वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद हो, वो सब एक हों.
बता दें, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा से पारित हो गया था. बिल के समर्थन में लोकसभ 288 वोट पड़, जबकि विरोध मे 232 वोट पड़े. इसी तरह राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विरोध में सिर्फ 95 वोट मिले. बीते 8 अप्रैल को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद यह कानून बन गया. इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं डाली गई, जिस पर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई कर रही है. फिलहाल कोर्ट ने संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ अंतरिम रोक लगा दी है.
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