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Ziaur Rahman Barq News Today: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल से समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ आचार सहिंता से जुड़े एक मामले में कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है. यह मामला संभल जिले के कैला देवी थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें जियाउर्रहमान बर्क पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है.
आरोपों के मुताबिक, साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी जियाउर्रहमान बर्क ने एक जुलूस निकाला था. इस जुलूस में जियाउर्रहमान बर्क ने प्रशासन से मिली इजाजत से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर जुलूस निकाला था. अधिकारियों ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना और बर्क के खिलाफ कैला देवी थाने में मुकदमा दर्ज कराया.
पूरे मामले में सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ जारी किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी. कोर्ट ने पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी. फिलहाल, कोर्ट के आदेश से जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है.
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