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Uttar Pradesh News Today: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक नसीम सोलंकी के शौहर इरफान सोलंकी सुर्खियों में हैं. बीते माह 30 सितंबर को इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से छूटकर आए हैं. वहीं, अब इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सोमवार (13 अक्टूबर) को एक और मामले में बड़ी राहत मिली है.
दरअसल, इलाहाबादा हाईकोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी क खिलाफ दर्ज रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस कार्रवाई पर हाईकोर्ट के अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी. इससे पहले हालिया दिनों इरफान सोलंकी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में जमानत मिली है.
फिलहाल सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक रहे इरफान सोलंकी पर कुल 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें आगजनी, जमीन कब्जा, रंगदारी वसूली और फर्जी दस्तावेज बनाने जैसे आरोप शामिल हैं. जिनमें से कई मामलों में अभी सुनवाई चल रही है. वहीं, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया. इसके बाद ट्रायल कोर्ट अगले आदेश तक सोलंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई या फैसला नहीं सुना सकता.
इरफान सोलंकी ने 2022 से जुड़े रंगदारी के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. इस मामले में दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाना में विमल कुमार नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें इरफान सोलंकी के साथ बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम के खिलाफ जाजमऊ थाना में मामला दर्ज किया गया था.
एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं कि इरफान सोलंकी के साथ अन्य आरोपियों ने रंगदारी वसूलने, धोखाधड़ी करने के अलावा उसके साथ गाली-गलौज की है. विमल कुमार ने एफआईआर में दावा किया है कि उसकी जाजमऊ स्थित आराजी संख्या 963, जिसका क्षेत्रफल एक हजार वर्ग मीटर है, पर इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने कब्जा कर, बाउंड्रीवाल गिरा दी है.
इरफान सोलंकी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में दलील दी कि वादी के जरिये जिस जमीन पर कब्जा का आरोप लगाया गया है, वह जमीन वादी की है ही नहीं. जमीन के असली मालिक के साथ वादी का सिविल मुकदमा चल रहा है. उनका कहना था कि सियासी रंजिश के चलते वादी ने इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं.
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इरफान सोलंकी पर चल रहे मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इस आदेश के बाद ट्रायल कोर्ट अगले आदेश तक इरफान सोलंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा.