Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों के मूल निवासियों को हथियारों के लाइसेंस देने की योजना शुरू की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Assam News: असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने हथियारों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विपक्षी दलों के जरिए इस योजना का पहले विरोध किया जा चुका है. विपक्ष का इल्जाम था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आम लोगों में हथियार बांटना चाहते हैं, जिससे राज्य में हिंसा और बढ़ेगी. हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी सरकार हथियार नहीं बल्कि हथियारों के लिए लाइसेंस देगी.
दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार (14 अगस्त) को आधिकारिक तौर पर हथियार लाइसेंस देने का ऐलान किया. उन्होंने इस बात की पुष्टि की उनकी सरकार सिर्फ हथियारों के लिए लाइसेंस प्रदान करेगी, हथियार नहीं देगी. असम सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद असम के संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों और कमजोर आबादी के अंदर सुरक्षा की भावना को बढ़ाना है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने 'सेतु पोर्टल' के तहत नागरिक सेवा के रूप में हथियार लाइसेंस सेवाओं का आधिकारिक तौर पर शुरुआत किया है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले राज्य के मूल निवासी अब हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे.
CM हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया क्यों दे रहे हैं हथियारों के लाइसेंस?
उन्होंने आगे कहा कि असम के कई इलाकों में जातीय या सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है, और जनसांख्या परिवर्तनों ने राज्य के मूल निवासियों के लिए खतरा पैदा किया है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वहां के मूल निवासी हथियारों के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर सुरक्षा की भावना बढ़ेगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार का मकसद है कि असम के मूल निवासियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाकर इलाके में शांति स्थापित करना है.
हथियारों के लाइसेंस देने से पहले इन चीजों की होगी जांच!
उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि हथियारों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुरक्षा मूल्यांकन, सत्यापन और जाँच समेत सभी नियमों का अनुपालन शामिल है. यहां हथियारों के लाइसेंस के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जो असम के मूल निवासी हैं या भारत के मूल नागरिक हैं.
असम में कौन कर सकता है हथियारों के लाइसेंस के लिए आवेदन?
हथियारों के लिए आवेदन करने वाले लोग अपने ऊपर वास्तविक खतरा महसूस कर रहे हो और जिला आवेदन करने वाले लोग किसी संवेदनशील इलाके में रहते हो, जिसे जिलाधिकारी ने उस इलाके संवेदनशील इलाके के तौर पर पंजिकृत किया हो.