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Azam Khan News: देश के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्पेशल MP-MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को 2019 के दोहरे पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आज (17 नवंबर) को अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया और दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है.
कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत में ही हिरासत में ले लिया गया है. शिकायत दर्ज कराने वाले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी फैसला सुनाए जाने के समय मौजूद थे.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों का इस्तेमाल कर दो PAN कार्ड बनवाए. यानी उन्होंने सरकारी दस्तावेज़ लेने के लिए गलत जानकारी दी. इसी इल्जाम की जांच के लिए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.
लगा है गंभीर आरोप
शिकायत के मुताबिक, पैन कार्ड गलत और जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए थे और कथित तौर पर बैंकिंग, आयकर रिकॉर्ड और चुनावी उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था. कथित तौर पर एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर, 1990 दर्ज थी. पुलिस ने बाद में जांच पूरी की और अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके बाद सोमवार को उन्हें दोषी ठहराया गया.