Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स की रहने वाली समीहा नासिर की शादी 28 दिसंबर 2018 को फरहान से हुई थी. कुछ महीने बाद समीहा नासिर ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना का इल्जाम लगाया है.
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Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौंकाने वाली खबर आई है. जहां, दहेज प्रताड़ना के एक मामले में हाईकोर्ट ने ससुराल वालों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने सास, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के झूठे आरोप को खारिज कर दिया है. इस मामले की सुनवाई भोपाल की एक अदालत में चल रही थी. इस मामले में देवर और सास-ससुर को जब निचली अदालत से राहत नहीं मिली तो उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
हाईकोर्ट के जस्टिस मनिंद्र भट्टी ने याचिका को स्वीकार करते हुए तीनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. एडवोकेट आदित्य तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले की एफआईआर को रद्द कर दिया है और भोपाल कोर्ट से तीनों के खिलाफ चल रहे मामले को भी खत्म करने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स की रहने वाली समीहा नासिर की शादी 28 दिसंबर 2018 को फरहान से हुई थी. शादी के कुछ महीनों के बाद समीहा ने अपने देवर फराज खान, ससुर इरफान अहमद खान और सास अफरोज खान के खिलाफ 22 सितंबर 2020 को महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया था. समीहा का कहना था कि ससुराल पक्ष शादी के बाद से उससे एक कार और पांच लाख रुपए दहेज की मांग करता था.
कोर्ट क्या कहा?
इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के मामले में एफआईआर में घटना के संबंध में पूरी जानकारी देनी होती है, जैसे कि घटना किस दिन और किस समय हुई, लेकिन, पीड़ित पक्ष की तरफ से मामले की एफआईआर में इन बातों का कोई जिक्र नहीं किया गया है. कोर्ट में दिए गए बयान से भी यह साबित नहीं हो पाया है कि दहेज प्रताड़ना कब हुई.
कोर्ट में साबित नहीं हुए आरोप
कोर्ट में ससुराल पक्ष के वकील ने अपना तर्क रखते हुए कहा कि समीहा के देवर फराज खान भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर पदस्थ हैं, उनकी पोस्टिंग अलग-अलग जगहों पर रहती है वह घर पर नहीं रहते हैं. ऐसे में फराज दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं. सास-ससुर के खिलाफ भी समीहा की ओर से दहेज प्रताड़ना किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है. इससे आरोप साबित नहीं होते हैं.
बहू बेटे पर घर जमाई बनने का बनाती थी दबाव - आरोपी के पिता
फरहान के पिता कर्नल इरफान अहमद खान ने बताया कि समीहा फरहान को कॉलेज ले जाने के बहाने अपने मायके लेकर जाती थी और फरहान से कहती थी कि वह उसके साथ मायके में ही रहे. साथ ही समीहा ने फरहान से कहा था कि शादी भी इसी बात पर तय हुई थी कि वह उसके साथ मायके में रहेगा. कर्नल इरफान ने बताया कि जब फरहान ने उसकी बात नहीं मानी तो समीहा ने परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा दिया.